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कोरोना से जंग: महाराष्ट्र की जेल में शुरू हुआ नया प्रयोग

Thu, 23 Apr 2020 08:16 AM IST
Vartika nanda डॉ. वर्तिका नंदा
Updated Thu, 23 Apr 2020 08:16 AM IST
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coronavirus covid 19 india jails prisons fighting with proper precautions
लॉक डाउन के बीच जेलें अनजानी और अछूती हैं। - फोटो : Pixabay

लॉकडाउन के बीच जेलें अनजानी और अछूती हैं, लेकिन कोरोना के संकट को लेकर उनके काम में कहीं कोई कमी नहीं आई है। एक खबर महाराष्ट्र से आई है। महाराष्ट्र के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील रामानंद ने एक नई पहल की है। उन्होंने महाराष्ट्र की पांच जेलों को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है।

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यह जेलें हैं- मुंबई आर्थर और भायखला, केंद्रीय जेल ठाणे, केंद्रीय जेल कल्याण और केंद्रीय जेल पुणे। लॉकडाउन के दौरान इन सभी जेलों में अब कोई नया बंदी नहीं आ सकेगा। नए बंदियों को या तो किसी उप-जेल में भेजा जाएगा या फिर पास के किसी ग्रामीण क्षेत्र की जेल में।
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इस दिशा में एक बड़ा कदम यह भी कि जेल सुपरिटेंडेंट और सभी जरूरी स्टाफ को निर्देशों के साथ 13 अप्रैल को ही उन्हीं की जेलों में लॉकडाउन कर दिया गया। अब वे इस जेल में बाकी बंदियों के साथ एक अलग परिसर में रह रहे हैं।
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लॉकडाउन की अवधि पूरी होने तक वे जेल से बाहर नहीं आएंगे। जेल के लिए आने वाले सामान जैसे कि दूध और सब्जी- इनके प्रवेश की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी एक पूरी ड्रिल की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई संक्रमण जेल में ना आ सके।

 

कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है...

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कुछ जेलों में अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भीड़ है। - फोटो : सोशल मीडिया

यह फैसला खास तौर पर इसलिए लिया गया है, क्योंकि इन पांचों जेलों में अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भीड़ है और संक्रमण के आने का मतलब होगा स्थिति का पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर चले जाना। मजे की बात यह है कि महाराष्ट्र के इस प्रयोग को अब देश की कुछ ओर जेलें भी अपनाने का मन बना रही हैं। इनमें हरियाणा की जेल भी शामिल है। 

महाराष्ट्र की जेलों से करीब 5000 लोगों को पैरोल पर रिहाई देने की कोशिश चल रही है। करीब तीन हफ्ते पहले महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर राज्य की जेलों में सात साल अथवा उससे कम की कैद की सजा काट रहे 11000 कैदियों को पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था।

इसके तहत विचाराधीन कैदियों को जमानत देने तथा निर्धारित सजा से अधिक काट चुके लोगों को पूर्णत: रिहा करने पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने पहले ही महाराष्ट्र के नौ केंद्रीय कारागारों (मुंबई, ठाणे, खारघर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, कलंबा, अमरावती और नागपुर) को भारी भीड़ के कारण कैदियों को स्थानांतरित करने के लिए कह दिया था।

यह निर्धारित करने के लिए कि किस श्रेणी के कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है, राज्य के गृह मंत्रालय ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है, जिसमें राज्य विधिक सेवा समिति, प्रमुख सचिव (गृह) और महानिदेशक (कारागार) शामिल हैं।

कई जेलों ने इस दौर में शानदार मिसालें कायम की हैं...

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भारत की जेलों में करीब 114 प्रतिशत की ओवरक्राउडिंग है। - फोटो : फाइल फोटो

भारत की जेलों में करीब 114 प्रतिशत की ओवरक्राउडिंग है और साथ ही कम से कम 33 प्रतिशत स्टाफ की कमी भी। ऐसे में जेलों के लिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि भीड़ भरी जेल में वायरस का आने का मतलब यह है कि पूरी जेल तुरंत उससे प्रभावित हो सकती है। ऐसा होना बेहद खतरनाक होगा। 

सुनील रामानंद की इस कोशिश से चार बातें सामने आती हैं। एक, कोरोना से निपटने को लेकर जेलों की तत्परता और तैयारी, दूसरे समय के अनुरूप सूझबूझ। तीसरे, भीड़ से ठसाठस भरी जेलों को लेकर ढीली कानूनी प्रक्रिया और चौथे, जेल अधिकारियों और स्टाफ की खुद को ही जेल में बंद कर लेने की मजबूती।

कोरोना को लेकर पूरी दुनिया की चिंताओं के बीच जेलें पहले की ही तरह अपने कर्म मे जुटी हैं। जरा उस भाव को सोचिए जिससे जेल के यह अधिकारी और स्टाफ खुद ही जेल के अंदर बंद होने के लिए राजी हो गए होंगे तकि रोज की आवाजाही से बंदियों में वायरस आने का कोई खतरा न पनपे।

कई जेलों ने इस दौर में शानदार मिसालें कायम की हैं। वे अनकही न रह जाएं, इसलिए देश की जेलों को समर्पित तिनका-तिनका अभियान इन कोशिशों को आपस में बांधने के प्रयास में जुट गया।  ऐसा लगता है कि कोरोना को हराने में सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि जेल की दुनिया भी पूरी तैयारी कर चुकी है।

(डॉ.वर्तिका नन्दा जेल सुधारक हैं। वे देश की 1382 जेलों की अमानवीय स्थिति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई का हिस्सा बनीं। 

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

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