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गैस एजेंसी प्रबंधक समेत दो लोगों पर मुकदमा
सोनभद्र
Updated Thu, 28 Jul 2016 12:21 AM IST
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घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओें से निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसा लेने का मामला सामने आया है। जिला पूर्ति अधिकारी समेत तीन अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर डीएसओ ने गैस सिलेंडर एजेंसी के प्रबंधक समेत दो लोगों के खिलाफ चोपन थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है।डीएम सीबी सिंह ने बताया कि जिले के जिलापूर्ति अधिकारी के साथ ही उप जिलाधिकारियों को गैस उपभोक्ताओं को समय से गैस सिलेंडर मुहैया कराने के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में जनता से प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चोपन इंडेन गैस एजेंसी चोपन की लापरवाही की जांच डीएम के निर्देश पर जिलापूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राम जतन यादव, आपूर्ति निरीक्षक सुरेश कुमार ने आकस्मिक रूप से की। इस दौरान उपभोक्ताओं से निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत लेने का मामला समाने आया। अधिकारियों ने जांच में पाया कि शिकायत सही है।
इस पर उन्होंने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश दो हजार का उल्लंघन पाये जाने पर गैस एजेंसी के संचालक, प्रबंधक लल्लू उर्फ टाईगर पुत्र रामदेव निवासी चकया तथा कमला पुत्र सत्यनारायण निवासी वैनी, थाना-रायपुर के विरुद्ध थाना चोपन में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया।जिला पूर्ति अधिकारी व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राम जतन यादव ने जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों को सचेत करते हुए कहा है कि वे गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडरों को उपलब्ध कराने के साथ ही निर्धारित कीमत पर ही प्राप्त करेंगे।
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किसी भी दशा में निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसा लेने व नागरिकों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने के बजाय जमाखोरी की शिकायत पाये जाने पर संबंधित लापरवाह गैस संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।
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इसी क्रम में जनता से प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लेते हुए चोपन इंडेन गैस एजेंसी चोपन की लापरवाही की जांच डीएम के निर्देश पर जिलापूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राम जतन यादव, आपूर्ति निरीक्षक सुरेश कुमार ने आकस्मिक रूप से की। इस दौरान उपभोक्ताओं से निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत लेने का मामला समाने आया। अधिकारियों ने जांच में पाया कि शिकायत सही है।
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इस पर उन्होंने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस आदेश दो हजार का उल्लंघन पाये जाने पर गैस एजेंसी के संचालक, प्रबंधक लल्लू उर्फ टाईगर पुत्र रामदेव निवासी चकया तथा कमला पुत्र सत्यनारायण निवासी वैनी, थाना-रायपुर के विरुद्ध थाना चोपन में आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया।जिला पूर्ति अधिकारी व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राम जतन यादव ने जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों को सचेत करते हुए कहा है कि वे गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलेंडरों को उपलब्ध कराने के साथ ही निर्धारित कीमत पर ही प्राप्त करेंगे।
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किसी भी दशा में निर्धारित कीमत से ज्यादा पैसा लेने व नागरिकों को गैस सिलेंडर की आपूर्ति किए जाने के बजाय जमाखोरी की शिकायत पाये जाने पर संबंधित लापरवाह गैस संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी।