फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Stay on arrest for 60 days following refusal to quash FIR in illegal mining case.

अवैध खनन मामले में एफआईआर रद्द करने से इन्कार पर 60 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jun 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, याचियों को राहत देते हुए 60 दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनील सिंह व एक अन्य की आपराधिक रिट याचिका पर दिया। इनके खिलाफ कानपुर नगर के सचेंडी थाने में अवैध खनन व हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है।
विज्ञापन

याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि इन्हें झूठा फंसाया गया है। इनके खिलाफ आरोप निराधार हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता ने एफआईआर रद्द करने का विरोध किया। कहा कि मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि एफआईआर निरस्त करने योग्य मामला नहीं है। यदि आरोपी 60 दिन में संबंधित अदालत में उपस्थित होकर नियमित व अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें। उस पर सर्वोच्च न्यायालय के लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार विचार किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed