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अवैध खनन मामले में एफआईआर रद्द करने से इन्कार पर 60 दिन तक गिरफ्तारी पर रोक
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी। हालांकि, याचियों को राहत देते हुए 60 दिन तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनील सिंह व एक अन्य की आपराधिक रिट याचिका पर दिया। इनके खिलाफ कानपुर नगर के सचेंडी थाने में अवैध खनन व हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है।
याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि इन्हें झूठा फंसाया गया है। इनके खिलाफ आरोप निराधार हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता ने एफआईआर रद्द करने का विरोध किया। कहा कि मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
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कोर्ट ने कहा कि एफआईआर निरस्त करने योग्य मामला नहीं है। यदि आरोपी 60 दिन में संबंधित अदालत में उपस्थित होकर नियमित व अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें। उस पर सर्वोच्च न्यायालय के लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार विचार किया जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनील सिंह व एक अन्य की आपराधिक रिट याचिका पर दिया। इनके खिलाफ कानपुर नगर के सचेंडी थाने में अवैध खनन व हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है।
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याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि इन्हें झूठा फंसाया गया है। इनके खिलाफ आरोप निराधार हैं। इस पर राज्य सरकार की ओर से अपर सरकारी अधिवक्ता ने एफआईआर रद्द करने का विरोध किया। कहा कि मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
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कोर्ट ने कहा कि एफआईआर निरस्त करने योग्य मामला नहीं है। यदि आरोपी 60 दिन में संबंधित अदालत में उपस्थित होकर नियमित व अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करें। उस पर सर्वोच्च न्यायालय के लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार विचार किया जाए।