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फंड घोटाले के आरोपियों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 11 Mar 2016 01:55 PM IST
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मुकदमा
- फोटो : demo pic
इंडियन एक्स सर्विसमेन मूवमेंट फंड घोटाले में मेजर जनरल सतबीर सिंह और ग्रुप कैप्टन वीके गांधी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। घोटाले के तीसरे आरोपी विंग कमांडर सीके शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त हो गयी है, क्योंकि उन्हें पुलिस हिरासत में ले चुकी है।
तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुडगांव पुलिस को नोटिस जारी करके 19 मई तक जवाब मांगा है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर 21 लाख रुपये निकलवा लिए।
जिला अदालत के निर्देश पर गुडगांव पुलिस ने 8 फरवरी को पाम शहर ठाणे में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गयी थी।
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तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुडगांव पुलिस को नोटिस जारी करके 19 मई तक जवाब मांगा है। तीनों पर आरोप है कि उन्होंने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बगैर 21 लाख रुपये निकलवा लिए।
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जिला अदालत के निर्देश पर गुडगांव पुलिस ने 8 फरवरी को पाम शहर ठाणे में मामला दर्ज किया था। इसी मामले में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गयी थी।