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पंजाब में ई सिगरेट की बिक्री पर लगाने के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Sat, 03 Sep 2016 03:38 PM IST
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पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निर्देश पर साइबर क्राइम सेल ने विभिन्न ई-सिगरेट की बिक्री रोकने को नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत सिंह ज्याणी ने डीजीपी पंजाब को ई-कामर्स साइटों से हो रही ई-सिगरेट की बिक्री को रोकने के लिए कहा था। पहले भी पंजाब स्टेट तंबाकू नियंत्रण सेल की ओर से ई-कामर्स साइटों को ड्रग्स व कास्मेेटिक एक्ट के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से लोगों को ई-सिगरेट के बुरे प्रभाव से अवगत करवाया गया था।
पंजाब ही एक राज्य है, जहां ड्रग्स और कास्मेटिक एक्ट/फूड सेफ्टी एक्ट कोटपा को हर माह राज्य स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और जिला स्तर व उपायुक्त की ओर से मॉनीटर किया जाता है। पंजाब सरकार के ई-सिगरेट के खिलाफ एक्शन को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है।
उपायुक्त खाद्य व ड्रग्स हुसन लाल ने बताया कि लुधियाना, होशियारपुर और मोहाली जिलों में ई-सिगरेट विक्रेता के विरुद्ध केस दर्ज किए गए हैं। सभी केस ड्रग्स और कास्मेटिक एक्ट के अधीन चलाए गए हैं। मोहाली में एक ई-सिगरेट विक्रेता को अदालत की ओर से तीन वर्ष की सजा व एक लाख रुपये ज़ुर्माना किया गया है। इस देश में इस किस्म का पहला केस है।
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पंजाब ही एक राज्य है, जहां ड्रग्स और कास्मेटिक एक्ट/फूड सेफ्टी एक्ट कोटपा को हर माह राज्य स्तर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ और जिला स्तर व उपायुक्त की ओर से मॉनीटर किया जाता है। पंजाब सरकार के ई-सिगरेट के खिलाफ एक्शन को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है।
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उपायुक्त खाद्य व ड्रग्स हुसन लाल ने बताया कि लुधियाना, होशियारपुर और मोहाली जिलों में ई-सिगरेट विक्रेता के विरुद्ध केस दर्ज किए गए हैं। सभी केस ड्रग्स और कास्मेटिक एक्ट के अधीन चलाए गए हैं। मोहाली में एक ई-सिगरेट विक्रेता को अदालत की ओर से तीन वर्ष की सजा व एक लाख रुपये ज़ुर्माना किया गया है। इस देश में इस किस्म का पहला केस है।
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