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स्पाइसजेट को दिए यात्री को भुगतान के आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2026 11:14 PM IST
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झज्जर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पाइसजेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए यात्री विक्रांत को 48,318 रुपये और ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया है। मामला विमान कर्मचारियों के खराब व्यवहार के कारण उड़ान छूटने से जुड़ा है। माजरा गांव निवासी विक्रांत ने 27 अगस्त 2021 को आयोग में शिकायत दी थी कि उन्होंने 14 दिसंबर 2020 को दिल्ली से सिलचर के लिए तीन इकॉनमी क्लास टिकट बुक की थीं, जिनकी कुल कीमत 15,318 रुपये थी। बोर्डिंग समय सुबह 10:20 बजे था और वह परिवार के साथ सुबह 8:50 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गए थे। उन्होंने कर्मचारियों के खराब व अहंकारी व्यवहार के कारण समय पर उड़ान में सवार नहीं होने का आरोप लगाया।
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स्पाइसजेट ने कहा कि विक्रांत सुबह 10:15 बजे चेक-इन काउंटर पहुंचे और उन्हें ‘नो शो’ मानकर किराया जब्त किया गया। आयोग ने तर्क खारिज कर दिया। अध्यक्ष डॉ. शहाबुद्दीन, सदस्य श्रीनिवास खुंडिया व वीना रानी की पीठ ने माना कि असहयोगी व्यवहार से आर्थिक नुकसान व मानसिक पीड़ा हुई। आयोग ने 15,318 रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित, मानसिक परेशानी के 25,000 और मुकदमेबाजी खर्च के 8,000 रुपये देने के आदेश दिए। राशि 40 दिन में देनी होगी, अन्यथा 27 अगस्त 2021 से 12 फीसदी ब्याज लगेगा।
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