फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   income tax deptt new condition of j form for famrers to sell crops in market

मंडी में फसल बेचने पर व्यापारियों के लिए आयकर विभाग की नई शर्त

Wed, 23 Nov 2016 05:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा) Updated Wed, 23 Nov 2016 05:42 PM IST
विज्ञापन
income tax deptt new condition of j form for famrers to sell crops in market
किसान - फोटो : File Photo
नोटबंदी के चलते अब किसानों को मंडी में धान आदि की फसल बेचने के लिए आयकर विभाग की एक नई शर्त पूरी करनी होगी। दरअसल, किसानों को व्यापारी से ‘जे’ फार्म लेना होगा।
विज्ञापन


इस फार्म में उतनी ही राशि लिखी जाएगी जितने की फसल बेची है। आयकर विभाग ने निर्देश जारी करते हुए किसानों को व्यापारियों से ‘जे’ फार्र्म लेने को कहा है। अगर खाते में या किसी लेन देन का मामला पाया जाता है तो किसानों से ब्योरा पूछा जाएगा।
विज्ञापन


ऐसे में अनाज आदि की बिक्री का रुपया होने पर ‘जे’ फार्र्म दिखाना जरूरी है। दरअसल, अभी तक मंडी में फसल बेचने के बाद किसान रुपये का किसान कोई सरकारी हिसाब किताब नहीं रखते थे। नोटबंदी के इस दौर में अब किसानों को भी इन रुपये का पूरा हिसाब-किताब देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

फार्म में देना होंगी ये सब जानकारियां

income tax deptt new condition of j form for famrers to sell crops in market
किसान - फोटो : File Photo
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार किसान की सामान्य फसल पर 25 हजार रुपये और स्पेशल क्रॉप (केसर, फूल की फसल) आदि पर एक लाख रुपये प्रति एकड़ आमदनी मानी जाती है। इसी के मुताबिक किसान के पास रुपये होने चाहिए।

सीए संजय धरेजा के अनुसार, किसान यदि मंडी में 50 हजार से अधिक रुपयों में कोई फसल बेच रहा है तो व्यापारी से जे फार्म अवश्य लें। ‘जे’ फार्म में ब्यौरा होगा कि कौन सी फसल, कितनी और कितने की बेची है।

इसके बाद यदि किसान इस धनराशि से लोन जमा करता है या फिर अपने बचत खाते में डालता है तो उसके पास आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजा जा सकता है। इसमें उससे एक साथ इतनी धनराशि कहां से आयी, इनकम सोर्स आदि की जानकारी मांगी जाएगी।

इस नोटिस के बाद किसान मंडी से मिला ‘जे’ फार्म दिखा सकता है। यदि किसान जे फार्म नहीं दिखा पाता तो उसे ब्लैक मनी माना जा सकता है।

एनआरआई को एनआरओ अकाउंट में डालनी होगी करेंसी

income tax deptt new condition of j form for famrers to sell crops in market
बैंक
सीए संजय धरेजा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 180 दिन विदेश में रहता है तो उसे एनआरआई माना जाता है। नोटबंदी के इस समय में यदि उसके पास पुरानी कैरेंसी है तो वह एनआरओ (नॉन रेजिडेंट ओडनरी अकाउंट) में डाल सकता है। 31 दिसंबर से पहले यह धनराशि अकाउंट में होनी चाहिए, अन्यथा यह वैलिड नहीं मानी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed