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कावड़ यात्रा में डीजे, तेज वाहन प्रतिबंधित
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झज्जर। शिवरात्रि कांवड़ मेले को देखते हुए झज्जर जिले में प्रशासन ने कई प्रतिबंध लागू किए हैं। जिलाधिकारी वर्षा खांगवाल ने कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे, लाउडस्पीकर, तेज गति से वाहन चलाने और हथियार रखने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 29 जुलाई की मध्य रात्रि से 12 अगस्त सुबह तक प्रभावी रहेगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि डीजे और लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जबकि तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटना की संभावना रहती है। हॉकी, बैट व अन्य हथियार साथ रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। आदेशों के प्रचार की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है।
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि डीजे और लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, जबकि तेज रफ्तार वाहनों से दुर्घटना की संभावना रहती है। हॉकी, बैट व अन्य हथियार साथ रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। आदेशों के प्रचार की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है।
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