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मृतक के परिवार को 19 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
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झज्जर। सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में झज्जर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने मृतक के परिजनों को 19 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला प्री लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझा, जिसके बाद बीमा कंपनी ने निर्धारित राशि का भुगतान करने पर सहमति जताई।
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार राणा ने रिंकू सिंह व अन्य बनाम मनेंद्र सिंह व अन्य मामले में यह अवार्ड पारित किया। मृतक सत्यम सिंह के परिजनों ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान 27 मई को प्री लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास सफल रहे। मृतक के परिजनों और वाहन की बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति से 19 लाख रुपये में दावा निपटाने पर सहमति बनी। अदालत ने समझौते को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 60 दिनों के भीतर 19 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान करे। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी को अवार्ड की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार राणा ने रिंकू सिंह व अन्य बनाम मनेंद्र सिंह व अन्य मामले में यह अवार्ड पारित किया। मृतक सत्यम सिंह के परिजनों ने 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग करते हुए दावा याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान 27 मई को प्री लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास सफल रहे। मृतक के परिजनों और वाहन की बीमा कंपनी के बीच आपसी सहमति से 19 लाख रुपये में दावा निपटाने पर सहमति बनी। अदालत ने समझौते को स्वीकार करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 60 दिनों के भीतर 19 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान करे। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो बीमा कंपनी को अवार्ड की तिथि से वास्तविक भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
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