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बीएलओ, सुपरवाइजर को नोटिस और सुनवाई प्रक्रिया का दिया प्रशिक्षण
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बहादुरगढ़। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अभिनव सिवाच के निर्देश पर मंगलवार को आईडीटीआर भवन बहादुरगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर और अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
प्रशिक्षण में चुनाव कानूनगो मनीष ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि बीएलओ अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में घर-घर जाकर उन मतदाताओं को नोटिस देंगे, जिनकी मैपिंग उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को सुनवाई की तिथि और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय पर दी जाए, ताकि कोई पात्र मतदाता प्रक्रिया से वंचित न रहे।
उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्री-ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी तथा 28 सितंबर तक नोटिस जारी करने व सुनवाई प्रक्रिया चलेगी। अधिकारियों को प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए।
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प्रशिक्षण में चुनाव कानूनगो मनीष ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि बीएलओ अपने-अपने मतदान क्षेत्रों में घर-घर जाकर उन मतदाताओं को नोटिस देंगे, जिनकी मैपिंग उपलब्ध नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को सुनवाई की तिथि और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी समय पर दी जाए, ताकि कोई पात्र मतदाता प्रक्रिया से वंचित न रहे।
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उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2026 को मतदाता सूची का प्री-ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। इसके बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी तथा 28 सितंबर तक नोटिस जारी करने व सुनवाई प्रक्रिया चलेगी। अधिकारियों को प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए गए।
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