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केबल चोरी के आरोपी को मिली नियमित जमानत
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झज्जर। सत्र न्यायाधीश राज कुमार यादव की अदालत ने संजू को जमानत दी है। उस पर वंडर सीमेंट लिमिटेड (झांसवा) प्लांट से केबल व उपकरण चोरी का आरोप था। आरोपी को 1,00,000 रुपये के मुचलके व उतनी ही जमानत राशि पर छोड़ा गया। थाना साल्हावास में एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता अनिल ने 3-4 नवंबर 2025 की रात 1,500 मीटर केबल व उपकरण चोरी की शिकायत की थी। पुलिस ने संजू को 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी से चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ और जांच पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने संजू पर 18 मामले दर्ज होने का हवाला देकर जमानत का विरोध किया था। अदालत ने पाया कि वह 12 मामलों में बरी हो चुका है व शेष में जमानत पर है। सह-आरोपी के ट्रायल में संभावित देरी को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत प्रदान की।
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बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी से चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ और जांच पूरी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष ने संजू पर 18 मामले दर्ज होने का हवाला देकर जमानत का विरोध किया था। अदालत ने पाया कि वह 12 मामलों में बरी हो चुका है व शेष में जमानत पर है। सह-आरोपी के ट्रायल में संभावित देरी को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत प्रदान की।
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