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Chhattisgarh: सरपंच ने ग्रामीणों से वसूले 22 हजार रुपये, जेल भेजने की धमकी देकर किया वसूली, आरोपी गिरफ्तार
Wed, 24 Sep 2025 06:32 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
अमर उजाला नेटवर्क, भाटापारा
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 24 Sep 2025 06:32 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम मडकड़ा में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम सरपंच लखन लाल यादव (45) पर ग्रामीणों से अवैध वसूली का आरोप लगा।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम मडकड़ा में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्राम सरपंच लखन लाल यादव (45) पर ग्रामीणों से अवैध वसूली का आरोप लगा।
प्रार्थी बुधराम केवट की शिकायत पर थाना कसडोल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच को गिरफ्तार किया। शिकायत में बताया गया कि लखन लाल यादव ने ग्रामवासियों से यह कहकर कि वह उन्हें एक अपराधिक प्रकरण से बचा देंगे, प्रत्येक से 20-20 हजार रुपए की मांग की। इस दौरान ग्रामीण तोरण यादव, हेमंत केवट और अन्य ने कुल 22,000 रुपए आरोपी को दे दिए। वहीं, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई।
पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना कसडोल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने वसूली की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में थाना कसडोल में अपराध क्र. 605/2025 के तहत धारा 308(4), 318(4), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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प्रार्थी बुधराम केवट की शिकायत पर थाना कसडोल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच को गिरफ्तार किया। शिकायत में बताया गया कि लखन लाल यादव ने ग्रामवासियों से यह कहकर कि वह उन्हें एक अपराधिक प्रकरण से बचा देंगे, प्रत्येक से 20-20 हजार रुपए की मांग की। इस दौरान ग्रामीण तोरण यादव, हेमंत केवट और अन्य ने कुल 22,000 रुपए आरोपी को दे दिए। वहीं, जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई।
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पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना कसडोल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने वसूली की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में थाना कसडोल में अपराध क्र. 605/2025 के तहत धारा 308(4), 318(4), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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