फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Registration of shops and establishments now under new rules, registration of employees mandatory by August 14

CG News: दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन अब नए नियमों के तहत, 14 अगस्त तक कर्मचारियों का पंजीयन अनिवार्य

Wed, 09 Jul 2025 06:54 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Wed, 09 Jul 2025 06:54 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप, दिनांक 13 फरवरी 2025 से पूर्व में प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त कर दिया गया है।

विज्ञापन
Registration of shops and establishments now under new rules, registration of employees mandatory by August 14
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अंतर्गत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन के लिए जारी अधिसूचना के फलस्वरूप, दिनांक 13 फरवरी 2025 से पूर्व में प्रचलित छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 राज्य में 13 फरवरी 2025 से प्रभावशील हो गए हैं।
विज्ञापन


इस अधिनियम के प्रभावशील होने के पश्चात, दुकान एवं स्थापना पंजीयन का कार्य श्रम विभाग के जिला कार्यालय द्वारा विभागीय पोर्टल http://shramevjayate.cg.gov.in/ के माध्यम से किया जा सकता है। यदि किसी दुकान या स्थापना में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो पंजीयन कराना अनिवार्य है। अधिनियम लागू होने के दिनांक से 6 माह की अवधि के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक है। यह अवधि 13 फरवरी 2025 से 14 अगस्त 2025 तक है | 
विज्ञापन


छह माह बाद निर्धारित शुल्क के साथ-साथ 25 प्रतिशत विलंब शुल्क तथा अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन की कार्यवाही उपरांत ही पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed