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रायपुर में 'मौत की सवारी': ट्रेलर में ठूंसकर ले जाए जा रहे 200 लोग, पुलिस ने रास्ते में रोका
Sun, 22 Mar 2026 01:59 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 22 Mar 2026 01:59 PM IST
सार
सड़क हादसों से जुड़े लगातार चेतावनियों के बावजूद लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला खरोरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पुलिस ने एक ऐसे ट्रेलर को पकड़ा जिसमें क्षमता से कई गुना अधिक करीब 200 लोग सवार थे।
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ट्रेलर में ठूंसकर ले जाए जा रहे लोग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सड़क हादसों से जुड़े लगातार चेतावनियों के बावजूद लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला खरोरा थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पुलिस ने एक ऐसे ट्रेलर को पकड़ा जिसमें क्षमता से कई गुना अधिक करीब 200 लोग सवार थे।
नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह मालवाहक वाहन तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने ट्रेलर को रोका और अंदर झांककर देखा, तो नजारा चौंकाने वाला था। बड़ी संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर एक ही वाहन में ठूंसकर सफर कर रहे थे।
पूछताछ के दौरान चालक शोभित राम निषाद (30) ने सहयोग करने के बजाय पुलिस से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर खरोरा थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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इधर, ट्रेलर में सवार सभी लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने तत्काल व्यवस्था की। यात्रियों को दो बसों और पांच क्रूजर वाहनों के जरिए उनके गांव रवाना किया गया।
पुलिस ने इस घटना के बाद एक बार फिर आम लोगों से अपील की है कि वे मालवाहक वाहनों में यात्रा करने से बचें। ऐसे वाहनों में सफर करना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।
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नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यह मालवाहक वाहन तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने ट्रेलर को रोका और अंदर झांककर देखा, तो नजारा चौंकाने वाला था। बड़ी संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर एक ही वाहन में ठूंसकर सफर कर रहे थे।
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पूछताछ के दौरान चालक शोभित राम निषाद (30) ने सहयोग करने के बजाय पुलिस से बहस शुरू कर दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर खरोरा थाने लाया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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इधर, ट्रेलर में सवार सभी लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने तत्काल व्यवस्था की। यात्रियों को दो बसों और पांच क्रूजर वाहनों के जरिए उनके गांव रवाना किया गया।
पुलिस ने इस घटना के बाद एक बार फिर आम लोगों से अपील की है कि वे मालवाहक वाहनों में यात्रा करने से बचें। ऐसे वाहनों में सफर करना न केवल अवैध है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है।