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Raipur: नशे के कारोबारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, एसपी ने होटल-ढाबा-लॉज संचालकों की बैठक में दी ये चेतावनी
Tue, 13 Feb 2024 02:09 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Tue, 13 Feb 2024 02:09 PM IST
सार
राजधानी रायपुर में पुलिस अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर में अपराध का बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कास ली है।
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एसपी संतोष सिंह ने ली होटल-ढाबा-लॉज संचालकों की बैठक
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
राजधानी रायपुर में पुलिस अवैध नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर में अपराध का बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में रायपुर एसपी संतोष सिंह ने शहर के विभिन्न होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट और बार संचालकों की बैठक ली गई। इस बैठक में सभी संचालकों को चेतावनी दी गई है। सिविल लाइन स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम के सभाकक्ष में आयोजित की गई।
एसपी संतोष सिंह ने बार संचालकों को बार को समय से बंद करने, बार और क्लब के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशत किया। साथ ही होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट और बार के संचालकों को सूखा नशा या कोकिन, एमडीएमए, ब्राउन शुगर का उपयोग करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में किसी प्रकार का हुडदंग होने पर संचालक की भी जवाबदारी तय की जाएगी, इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में बाउंसर और सुरक्षा गार्ड रखने को कहा गया। इसे में सुरक्षा बनी रहे। बार के अंदर किसी भी प्रकार की अश्लील म्यूजिक का उपयोग नहीं होना चाहिए और ना ही कोई हुडदंग, क्योंकि विडियो के माध्यम से लगातार ऐसी चीजे पुलिस के पास पहुंच रहीं है।
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बार में महिलाएं भी जाती हैं, इसके लिए महिला बाउंसर और गार्ड भी होना चाहिए। प्रतिष्ठानों के अंदर किसी भी प्रकार के आग व स्पार्कल गन का प्रदर्शन करने का विडियो वायरल होने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से अग्नि शमन के उपकरण होने चाहिये।
रेस्टोरेंट, बार, ढ़ाबा, होटल एवं कैफे के संचालक निर्धारित समय के बाद भी बाहर से शटर गिराकर अंदर से प्रतिष्ठानों को संचालित करते है, जो अनुचित है समय पश्चात ऐसा करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति लायसेंसी पिस्टल रखा है एवं शराब का नशे में है या सेवन कर रहा है तो इसी जानकारी वहां के स्टॉफ / प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दिया जाए। हाईवे के ढ़ाबा एवं रेस्टोंरेट के बाहर सर्विस रोड में वाहन पार्किंग करायी जाती है, ऐसे प्रतिष्ठान वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें।
होटल और लॉज में पहचान पत्र के बिना किसी को भी नहीं रूकने नहीं दिया जाएगा, अपने प्रतिष्ठानों में सुचारू रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसमें फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो। होटल/लॉज में रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जावें।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट कहा है कि यह मीटिंग जानकारी/चेतावनी/निर्देश वाली मीटिंग है। जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, यदि किसी प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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एसपी संतोष सिंह ने बार संचालकों को बार को समय से बंद करने, बार और क्लब के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशत किया। साथ ही होटल, ढ़ाबा, लॉज, कैफे, रेस्टोरेंट और बार के संचालकों को सूखा नशा या कोकिन, एमडीएमए, ब्राउन शुगर का उपयोग करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान में किसी प्रकार का हुडदंग होने पर संचालक की भी जवाबदारी तय की जाएगी, इसे ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में बाउंसर और सुरक्षा गार्ड रखने को कहा गया। इसे में सुरक्षा बनी रहे। बार के अंदर किसी भी प्रकार की अश्लील म्यूजिक का उपयोग नहीं होना चाहिए और ना ही कोई हुडदंग, क्योंकि विडियो के माध्यम से लगातार ऐसी चीजे पुलिस के पास पहुंच रहीं है।
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बार में महिलाएं भी जाती हैं, इसके लिए महिला बाउंसर और गार्ड भी होना चाहिए। प्रतिष्ठानों के अंदर किसी भी प्रकार के आग व स्पार्कल गन का प्रदर्शन करने का विडियो वायरल होने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से अग्नि शमन के उपकरण होने चाहिये।
रेस्टोरेंट, बार, ढ़ाबा, होटल एवं कैफे के संचालक निर्धारित समय के बाद भी बाहर से शटर गिराकर अंदर से प्रतिष्ठानों को संचालित करते है, जो अनुचित है समय पश्चात ऐसा करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति लायसेंसी पिस्टल रखा है एवं शराब का नशे में है या सेवन कर रहा है तो इसी जानकारी वहां के स्टॉफ / प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दिया जाए। हाईवे के ढ़ाबा एवं रेस्टोंरेट के बाहर सर्विस रोड में वाहन पार्किंग करायी जाती है, ऐसे प्रतिष्ठान वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था करें।
होटल और लॉज में पहचान पत्र के बिना किसी को भी नहीं रूकने नहीं दिया जाएगा, अपने प्रतिष्ठानों में सुचारू रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसमें फुटेज की क्षमता अधिक से अधिक हो। होटल/लॉज में रूकने वाले सभी कस्टमर/गेस्ट की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जावें।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट कहा है कि यह मीटिंग जानकारी/चेतावनी/निर्देश वाली मीटिंग है। जिसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है, यदि किसी प्रतिष्ठानों द्वारा किसी भी नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।