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Raigarh: मानसिक रोगी लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया गया

Wed, 06 Aug 2025 11:07 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 06 Aug 2025 11:07 PM IST
सार

कापू थाने की पुलिस टीम को जांच के दौरान पता चला कि गांव की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में आशीष डनसेना पीड़िता को उठाकर ले जाते दिखाई दे रहा था। इस दौरान पीड़िता उसका विरोध करते हुए भी दिखाई दी।

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Life imprisonment to accused in case of misdeed and murder of mentally ill girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

विस्तार

रायगढ़ के कापू थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी देखने पहुंची मानसिक रोगी लड़की के साथ दुष्कर्म कर पीट-पीटकर उसकी हत्या करने वाले दोषी को अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। 

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अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने 09 अप्रैल को थाने रिपोर्ट लिखाते हुए बताया कि 08 अप्रैल की रात दिमागी रूप से कमजोर पीड़िता गांव में आयोजित एक शादी समारोह में गई थी। पीड़िता परछी में बैठी थी तभी रात 11 बजे गांव का ही रहने वाला आशीष डनसेना आया और पीड़िता से गाली-गलौज करते हुए पीट दिया। इस दौरान पीड़िता को अधिक चोट लगने पर डायल 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर पीड़िता को पत्थलगांव अस्पताल रेफर किया गया। पत्थलगांव ले जाते समय पीड़िता की रास्ते में ही मौत हो गई।
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पत्थलगांव थाने में मर्ग सूचना के आधार पर पंचनामा तैयार कर मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराने पर पता चला कि मृतका के साथ उसकी मौत से पहले दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। जिसक बाद मर्ग डायरी कापू थाना को दी गई। इस मामले में कापू थाना प्रभारी के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आशीष कुमार डनसेना के खिलाफ धारा 376 एवं 302 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया। 
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कापू थाने की पुलिस टीम को जांच के दौरान पता चला कि गांव की एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में आशीष डनसेना पीड़िता को उठाकर ले जाते दिखाई दे रहा था। इस दौरान पीड़िता उसका विरोध करते हुए भी दिखाई दी। कापू थाना प्रभारी ने इस मामले में जांच करने के बाद चालान तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। 


अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने प्रकरण में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आशीष डनसेना को पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का दोषी ठहराते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास, दुष्कर्म के मामले में 10 साल सश्रम कारावास एवं मारपीट का दोषी ठहराते हुए 1 साल तक के कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही इस मामले में आरोपी को अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।


 

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