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Raigarh: अमेजन सेलर ने थमाया मोबाइल का दूसरा मॉडल, कोर्ट ने 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का सुनाया आदेश
Sun, 20 Jul 2025 10:11 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
Published by: आकाश दुबे
Updated Sun, 20 Jul 2025 10:11 PM IST
सार
अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आवेदक दीपेश मिश्रा को मानसिक आर्थिक क्षति के रूप में 10 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करने को कहा गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार दास ने पैरवी की।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
विस्तार
अमेजन सेलर सर्विस से 48 हजार 441 रुपये मूल्य के दो नग वनcप्लस 10टी मोबाइल मंगवाने पर खरीदार को एक नग वनप्लस 10टी तथा एक नग वनप्लस के अन्य मॉडल नार्ड की सप्लाई करके सेवा में कमी करने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अमेजन सेलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए 45 दिवस के भीतर क्रेता के पसंद का मोबाइल सौंपने अथवा उसकी रकम वापस करने का आदेश पारित किया है। निर्णय में आदेश का पालन न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है।
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मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक दीपेश मिश्रा, निवासी बस डिपो रामभांठा, अनावेदक अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ब्रीज गेटवे 8वीं मंजिल बंगलूरू एवं अजीत राठौर, प्रबंधक अमेजन इंडिया, कार्यालय छातामुड़ा रायगढ़ से 20 नवंबर 2022 को दो नग वनप्लस 10टी मोबाइल फोन 48 हजार 441 में ऑर्डर किया था। जिसकी कुल कीमत 97 हजार 683 रुपये भुगतान कर दिया था। आवेदक को उक्त पार्सल 24 नवंबर 2022 को प्राप्त होने पर पार्सल के भीतर एक नग वनप्लस 10टी मोबाइल तथा दूसरा मोबाइल वनप्लस नार्ड जिसका मॉडल नंबर सीई2 लाइट 5जी प्राप्त हुआ, जिसे उसने नहीं मंगवाया था।
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आवेदक दीपेश मिश्रा ने अनावेदक अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को सूचना दिए जाने पर उसे आश्वस्त किया गया कि दूसरा मोबाइल जल्द भिजवा दिया जाएगा, शिकायत दर्ज कर ली गई है। शिकायत नंबर की मांग किए जाने पर टालमटोल की जाती रही और एक वनप्लस 10टी मोबाइल प्रेषित कर सेवा में कमी की गई है। आवेदक दीपेश मिश्रा ने अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किये गए छल के संबंध में 04 फरवरी 2023 को सिटी कोतवाली थाने में शिकायत करते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से 16 फरवरी 2023 को कानूनी नोटिस प्रेषित कर दावा राशि की मांग करने के बाद भी वापस नहीं कर सेवा में कमी की गयी। अतः आवेदक ने परिवाद पेश कर वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।
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इस मामले में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वारा राजेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं राजश्री अग्रवाल की ओर से दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का आंशिक दोषी मानते हुए अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को 45 दिन के भीतर वन प्लस नार्ड मोबाइल तथा आवेदक दीपेश मिश्रा से प्राप्त कर वनप्लस 10टी मोबाइल प्रदान करेंगे। अथवा आवेदक द्वारा प्रदत्त मोबाईल का मूल्य 48 हजार 441 रुपये प्रदान करेंगे। नियत अवधि में मोबाईल प्रदान न कर रकम प्रदान करने की दशा में दावा प्रस्तुति दिनांक से अदायगी दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करेंगे। अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड आवेदक दीपेश मिश्रा को मानसिक आर्थिक क्षति के रूप में 10 हजार रुपये, वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदान करने को कहा गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार दास ने पैरवी की।