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मुंगेली नाबालिग हत्याकांड: अदालत ने रद्द की आरोपियों की जमानत, रिमांड मंजूर

Thu, 29 Oct 2026 05:39 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंगेली Published by: अमन कोशले Updated Thu, 29 Oct 2026 05:39 PM IST
सार

जिले के नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। पुलिस की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए अदालत ने रिमांड मंजूर की। मामले में गिरफ्तारी प्रक्रिया और जांच से जुड़े सवाल भी उठे थे।

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Mungeli minor murder case: Court cancels bail of accused, grants remand
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में एक बड़ा न्यायिक मोड़ आया है। अपर सत्र न्यायालय ने आरोपियों को जमानत देने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस की रिमांड अर्जी स्वीकार करते हुए आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है।
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नाबालिग हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत से उन्हें जमानत मिल गई थी। गिरफ्तारी प्रक्रिया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का अनुपालन न होने का मुद्दा उठाकर निचली अदालत से जमानत हासिल की गई थी। इसके विरोध में मुंगेली पुलिस ने तुरंत कदम उठाते हुए अपर सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी।
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निचली अदालत के फैसले को दी गई थी चुनौती
अपर सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुलिस पक्ष ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के जमानत आदेश के खिलाफ अपनी दलीलें रखीं। मामले की गहन सुनवाई के बाद न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने पुलिस की रिमांड मंजूर करते हुए सभी आरोपियों की जमानत निरस्त करने का स्पष्ट आदेश जारी कर दिया। इस अदालती कार्यवाही के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2026 के एक नवीनतम आदेश का हवाला भी दिया गया। हालांकि उस फैसले का नाम, प्रकरण संख्या और सटीक कानूनी आधार लिखित अदालती दस्तावेज सामने आने के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगा।
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गिरफ्तारी प्रक्रिया और जांच पर उठे सवाल
हत्याकांड की शुरुआती जांच और आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पुलिस की विवेचना प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3), धारा 47 और धारा 48 के अनुपालन में कमियों की बात सामने आई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले नोटिस जारी करने, उन्हें नियमानुसार सूचना देने तथा संबंधित सरकारी दस्तावेज में आवश्यक विवरण दर्ज करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपत्तियां जताई गई थीं।

आरोपियों के पक्ष ने गिरफ्तारी और जांच से जुड़े कुछ कागजात में गंभीर कमियां होने की बात निचली अदालत के सामने रखी थी। इन कथित प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया था। अब अपर सत्र न्यायालय द्वारा उस आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिए जाने से इस पूरे मामले की कानूनी स्थिति में बड़ा बदलाव आ गया है।

विवेचना अधिकारी की भूमिका और आगे की राह
इस चर्चित हत्याकांड की विवेचना प्रशिक्षु उपनिरीक्षक नवीन कुमार कर रहे थे। जांच से जुड़े दस्तावेज में समय का स्पष्ट उल्लेख न होने और गिरफ्तारी की निर्धारित प्रक्रिया में कमियों के बाद जांच अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठे थे। इस संबंध में संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पत्राचार किए जाने की बात भी सामने आई है, यद्यपि इस पर आधिकारिक पुष्टि होना अभी शेष है।


उच्चतम न्यायालय का संदर्भ अहम
अदालती सुनवाई में उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2026 के आदेश का संदर्भ काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत से संबंधित कानूनी नियमों की व्याख्या में शीर्ष अदालत के फैसले निर्णायक होते हैं। अपर सत्र न्यायालय द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद अब आरोपियों को हिरासत में लेने और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करने पर पुलिस का ध्यान केंद्रित है। इस फैसले ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक कई अहम पहलुओं को सामने ला दिया है।
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