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Mahadev Satta App: हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर कपिल सिब्बल ने की पैरवी
Wed, 11 Sep 2024 08:47 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 11 Sep 2024 08:47 PM IST
सार
महादेव सट्टा एप मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई अधूरी रही। इसकी सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
महादेव सट्टा एप मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। रायपुर की विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट के खिलाफ एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचकर पैरवी की। मामले में सुनवाई अधूरी रही। इसकी सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
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जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई में महादेव सट्टा एप के संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने अपने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जरिए गैर जमानती वारंट को चुनौती देते हुए कहा है कि अदालत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर यह वारंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि रायपुर स्थित ईडी की अदालत ईडी को यह निर्देशित नहीं कर सकती कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को गिरफ्तार करें।
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याचिका में तर्क देते हुए बुधवार को कहा गया कि यह अदालत अपने क्षेत्राधिकार के लिए विधिक अधिकार से संपन्न है, लेकिन क्षेत्र से बाहर के लिए ऐसा नहीं कर सकती है। याचिका में कहा गया कि प्रत्यर्पण केंद्र सरकार का काम है लेकिन केंद्र सरकार ने वोंटूलो में रह रहे सौरभ चंद्राकर के प्रत्यार्पण की कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके उलट अदालत क्षेत्राधिकार से बाहर के लिए आदेश जारी कर रही है।
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बुधवार को महादेव सट्टा एप मामले में मुख्य प्रमोटर बताए गए सौरभ चंद्राकर की ओर से और भी तर्क पेश किए गए हैं। अब राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा और ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक डॉ सौरभ कुमार पांडेय जवाब में तर्क देंगे। यह सुनवाई कल गुरुवार 12 सितंबर को भी जारी रहेगी। 12 सितंबर को ही रवि उप्पल की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। रवि उप्पल की ओर से भी रायपुर कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी गई है।