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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Thu, 16 Oct 2025 12:53 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमन कोशले Updated Thu, 16 Oct 2025 12:53 PM IST
सार

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पेंड्रा की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
 

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Life imprisonment for accused of raping a minor student, court pronounces verdict in Gaurela-Pendra-Marwahi
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को दोषी पाते हुए उसके शेष जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।
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यह मामला 3 सितंबर 2024 का है। कोटमी क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा को आरोपी ने पेंड्रा बस स्टैंड से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। घर छोड़ने और समोसा खिलाने का झांसा देकर वह छात्रा को कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव स्थित अपने परिचित के घर ले गया। वहीं, उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने घटना के बाद साहस जुटाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पेंड्रा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया और न्यायालय में प्रकरण पेश किया। सुनवाई के दौरान पर्याप्त सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी गंगा खलखो को दोषी करार दिया गया। अदालत ने पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसे आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2000 का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया है।
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यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में शासन पक्ष की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।
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