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Raipur News: फरार अपराधियों पर कानून का शिकंजा, तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

Thu, 21 Aug 2025 12:40 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 21 Aug 2025 12:40 PM IST
सार

सूदखोरी, रंगदारी, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे तोमर बंधुओं पर अब कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बुधवार को सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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Law tightens its grip on absconding criminals, preparations to confiscate property of Tomar brothers in Raipur
तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सूदखोरी, रंगदारी, मारपीट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे तोमर बंधुओं पर अब कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। बुधवार को सेशन कोर्ट ने वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों भाइयों पर आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे पिछले दो महीने से फरारी काट रहे हैं।
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एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने उनकी गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। लगातार फरारी के बाद पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की, जिसे मंजूरी मिल गई। कोर्ट ने दोनों भाइयों की चार संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए कलेक्टर और तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी है।
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चार संपत्तियां होंगी कुर्क
तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार, कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन के अलावा राजधानी के आसपास की तीन और जमीनें शामिल हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद जल्द ही कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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बचाव पक्ष की दलील
तोमर बंधुओं के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था और 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। ऐसे में बिना पक्ष सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर गुरुवार को अदालत में सुनवाई होगी।


कानून का सख्त संदेश
कानूनविदों का कहना है कि लगातार फरार रहने और गिरफ्तारी से बचने वाले अपराधियों के खिलाफ संपत्ति कुर्की जैसे कड़े कदम उठाना न केवल न्यायिक व्यवस्था की सख्ती दर्शाता है, बल्कि इससे अपराधियों को यह संदेश भी जाता है कि वे कानून से बच नहीं सकते।
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