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हिट एंड रन कानून: कांकेर में वाहन चालक नहीं करेंगे प्रदर्शन, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के साथ की बैठक

Tue, 02 Jan 2024 08:02 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कांकेर, कोरबा Published by: श्याम जी. Updated Tue, 02 Jan 2024 08:02 PM IST
सार

कांकेर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालक संघ से हिट एंड रन कानून को लेकर चर्चा की। प्रशासन की समझाइस के बाद वाहन चालक संघ ने प्रदर्शन नहीं करने की बात प्रशासन के सामने कही है।

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Kanker Collector and Superintendent of Police held meeting with drivers association regarding hit and run law
कांकेर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालक संघ के साथ बैठक की - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। ऐसे में आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किल्लत न हो, इसके लिए सीएम विष्णु देव साय ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम साय के निर्देश के बाद वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी हरकत में आए हैं।

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बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर दो दिनों से वाहनों के पहिये थमे हुए हैं। वाहन चालकों के देशव्यापी हड़ताल से कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों सहित मुख्य मार्गों में बड़े व छोटे वाहन नजर नहीं आ रहे हैं। इसे लेकर मंगलवार को कांकेर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालक संघ से चर्चा की। 
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कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने बताया कि नए कानून को लेकर भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। इन भ्रामक जानकारियों से बचाते हुए संघ को प्रोजेक्टर के माध्यम से  नए कानून की विस्तृत जानकारी दी गई, जिस पर संघ ने भी सहमति जताई। प्रशासन ने आगे कहा कि जिले में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का भंडारण किया जा चुका है। वहीं, प्रशासन की समझाइस के बाद वाहन चालक संघ ने प्रदर्शन नहीं करने की बात प्रशासन के सामने कही है।
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वहीं, गाड़ी मालिक एसोसिएशन भी पुलिस प्रशासन के साथ हुए बैठक से संतुष्ट नजर आई। इस संबंध में अफवाहें और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इस कानून में सभी प्रावधान पहले की ही तरह हैं। केवल दुर्घटना होने की स्थिति में ड्राइवर का पुलिस को सूचना देना अनिवार्य किया गया है, जो बहुत अच्छा प्रावधान है।


एसपी कोरबा ने बस चालकों और मालिकों को दी समझाइस
कोरबा एसपी ने ट्रक व बस चालकों और मालिकों से मिलकर उन्हें बताया कि नया कानून सिर्फ भगोड़े ड्राइवर के खिलाफ है। दुर्घटना के बाद पुलिस व मजिस्ट्रेट को जानकारी देने वालों पर नया कानून लागू नहीं होगा। एसपी ने बताया कि यह कानून उन चालकों के खिलाफ नहीं है, जो दुर्घटना के बाद भागते नहीं। यह कानून उनके खिलफ है, जो दुर्घटना होते ही अदृश्य हो जाते हैं।

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