फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Kabirdham News ›   two robbers were imprisoned for seven years each woman colleague jailed for six months in kabirdham

Kabirdham News: कान काटकर गहने लूटने वालों को सात-सात साल कैद; पनाह देने वाली महिला को भी छह माह जेल

Mon, 26 Jun 2023 02:48 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कबीरधाम Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Mon, 26 Jun 2023 02:48 PM IST
सार

संतोषी साहू को दोनों के अपराध के संबंध में जानकारी भी थी। इतना ही नहीं लूट के गहने को नागपुर के एक ज्वेलर्स के यहां बिकवाया था। गहने को बेचने के बाद संतोषी साहू ने दोनों से एक हजार रुपए भी लिए थे।

विज्ञापन
two robbers were imprisoned for seven years each woman colleague jailed for six months in kabirdham
कबीरधाम जिला कोर्ट। - फोटो : संवाद

विस्तार

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में महिला का कान काटकर गहने लूटने वाले दो युवकों को कोर्ट ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं इन बदमाशों को घर में पनाह देने वाली महिला को भी छह माह की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई जिला कोर्ट के सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे की कोर्ट में हुई। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद इसका फैसला आया है। 

विज्ञापन


बाजार चारभाठा चौकी क्षेत्र के ग्राम बम्हनी निवासी गया बाई 15 दिसंबर 2019 को अपने खेत में लगी अरहर की रखवाली कर रही थी। इसी दौरान कवर्धा रोड की तरफ से बाइक पर पहुंचे सहसपुर लोहार के भिंभौरी निवासी दुर्गेश निषाद (25) व महेश जयलाल पाटिल ने उसके कान को काटकर करीब 30 हजार रुपए कीमत के सोने के गहने (खिनवा) लूट लिए। भागने के बाद दोनों बदमाशों ने दुर्ग के बोरी निवासी संतोषी साहू (32) हाल पता नागपुर के घर पनाह ली थी। 
विज्ञापन


संतोषी साहू को दोनों के अपराध के संबंध में जानकारी भी थी। इतना ही नहीं लूट के गहने को नागपुर के एक ज्वेलर्स के यहां बिकवाया था। गहने को बेचने के बाद संतोषी साहू ने दोनों से एक हजार रुपए भी लिए थे। अपराध में शामिल होने के कारण पुलिस ने महिला संतोषी साहू के खिलाफ धारा 202 के तहत मामला दर्ज किया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जमानत में छूटे थे आरोपी
तीनों आरोपी जमानत पर छूटे हुए थे। अब सजा मिलने के बाद फिर से जेल जाना होगा। पुलिस ने महेश पाटिल को एक जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे 26 मई 2020 को जमानत मिल गई थी। इसी प्रकार दुर्गेश को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उसे 17 मई 2021 को जमानत मिली थी। वहीं संतोषी साहू को 4 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन, उसे 10 जनवरी को ही जमानत मिल गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed