उफनते पुल को पार करना चालक को पड़ा महंगा: कलेक्टर के निर्देश पर बस जब्त, ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड
जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उल्लंघन करने पर बस को जब्त कर कवर्धा कोतवाली थाना परिसर में खड़ा किया गया। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है।
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कबीरधाम जिले में शुक्रवार को भारी बारिश के दौरान कवर्धा-पंडरिया मार्ग पर हरिनाला में पानी पुल के ऊपर से बहने और रास्ता नहीं दिखने के बाद भी जय भोरमदेव सर्विस कवर्धा के बस चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए यात्री बस को पूल से पार किया गया। इसका वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संज्ञान में लेकर जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू को कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उल्लंघन करने पर बस को जब्त कर कवर्धा कोतवाली थाना परिसर में खड़ा किया गया। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया में वाहन चालक द्वारा यात्रियों की जान जोखिम में रखते हुए लापरवाही पूर्वक पानी से भरे पूल को पार करना घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है।
जिले के सभी बस संचालक को निर्देशित किया गया है कि अधिक बारिश होने पर पूल के ऊपर बहते पानी में बस को पार नहीं कराए। ऐसी स्थिति में वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए नदी-नाला सामान्य स्थिति होने पर ही अपने वाहनों को पूल के पार कराए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।