फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Kabirdham News ›   Crossing the overflowing bridge proved costly for the driver

उफनते पुल को पार करना चालक को पड़ा महंगा: कलेक्टर के निर्देश पर बस जब्त, ड्राइवर का लाइसेंस सस्पेंड

Sat, 16 Sep 2023 08:00 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम/छत्तीसगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम/छत्तीसगढ़ Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 16 Sep 2023 08:00 PM IST
सार

जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उल्लंघन करने पर बस को जब्त कर कवर्धा कोतवाली थाना परिसर में खड़ा किया गया। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है।

विज्ञापन
Crossing the overflowing bridge proved costly for the driver
कलेक्टर के निर्देश पर बस जब्त - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिले में शुक्रवार को भारी बारिश के दौरान कवर्धा-पंडरिया मार्ग पर हरिनाला में पानी पुल के ऊपर से बहने और रास्ता नहीं दिखने के बाद भी जय भोरमदेव सर्विस कवर्धा के बस चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक चलाते हुए यात्री बस को पूल से पार किया गया। इसका वीडियो व फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संज्ञान में लेकर जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू को कार्रवाई के निर्देश दिए। 

विज्ञापन

 


जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि मोटरयान अधिनियम के तहत परमिट शर्तो का उल्लंघन करने पर बस को जब्त कर कवर्धा कोतवाली थाना परिसर में खड़ा किया गया। बस चालक का ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह के लिए सस्पेंड किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया में वाहन चालक द्वारा यात्रियों की जान जोखिम में रखते हुए लापरवाही पूर्वक पानी से भरे पूल को पार करना घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। 

विज्ञापन

 

जिले के सभी बस संचालक को निर्देशित किया गया है कि अधिक बारिश होने पर पूल के ऊपर बहते पानी में बस को पार नहीं कराए। ऐसी स्थिति में वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए नदी-नाला सामान्य स्थिति होने पर ही अपने वाहनों को पूल के पार कराए, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed