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Kabirdham: जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, ओडिशा के गांजा तस्कर को 20 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना
Sun, 25 Aug 2024 12:51 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: Digvijay Singh
Updated Sun, 25 Aug 2024 12:51 PM IST
सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ओड़िशा के एक गांजा तस्कर को 20 साल की जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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जिला एवं सत्र न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा के मामले में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने ओड़िशा के एक गांजा तस्कर को 20 साल की जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मिली जानकारी अनुसार यह मामला चिल्फी थाना क्षेत्र का है।
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यहां की पुलिस ने 24 दिसंबर 2020 को 6 क्विंटल 75 किलो गांजा के साथ आरोपी प्रमोद घोष पिता पुन्नाचंद्र घोष उम्र 22 निवासी मदरोकोट थाना कोड़ला जिला गंजम (ओड़िशा) को गिरफ्तार किया था। आरोपी ट्रक क्रमांक AP-07 TW-0457 से गांजा को ले जा रहा था। पुलिस ने इसे थाना के सामने रुकवा कर चेकिंग किया। इस दौरान ट्रक में मोडिफाई चैंबर बनाकर गांजा को रखा गया था।
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उक्त गांजा को ओड़िशा राज्य से लाकर कबीरधाम होते आगरा के विभिन्न स्थान में खपाने की तैयारी थी। इससे पहले चिल्फी में आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया।कोर्ट में साढ़े तीन साल चली सुनवाई बाद आरोपी को 20 साल की सजा व एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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