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Kabirdham District Court: बालिका से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल कारावास की सदा; जुर्माना भी लगाया
Thu, 29 Feb 2024 07:31 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 29 Feb 2024 07:31 PM IST
सार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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कबीरधाम जिला कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। युवक प्यार का झांसा देकर नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले गया था और उसके दुष्कर्म किया था।
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जानकारी के अनुसार, चिल्फी थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 मार्च 2021 को चेतनदास पनिका (23) पुत्र अशोक दास एक नाबालिग लड़की को अपने साथ भगा ले गया। युवक चेतनदास पनिका मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के निक्कमू गांव का रहने वाला है। बालिका के परिजनों ने घटना के दो दिन बाद मामले की सूचना चिल्फी थाने में दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बालिका की तालश की। दो माह बाद पुलिस ने बालिका को बरामद किया।
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इसके बाद पुलिस ने बालिका से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में बालिका ने बताया कि आरोपी युवक ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366क, 376(2)(ढ), 376(3) व धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया। कोर्ट में चली सुनवाई के बाद आरोपी को विभिन्न धारा के तहत 20 साल का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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