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CG: कोरबा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन, कबाड़ दुकान पर पुलिस-नगर निगम ने की संयुक्त कार्रवाई; सामान जब्त
Thu, 10 Apr 2025 07:37 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
अमर उजाला नेटवर्क, कोरबा
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 10 Apr 2025 07:37 PM IST
सार
कोरबा जिले में एक कबाड़ दुकान के खिलाफ नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 29 मुड़ापार के पार्षद गोपाल कुर्रे ने मानिकपुर चौकी पुलिस और नगर निगम में लिखित शिकायत दर्ज की थी।
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अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मानिकपुर मुड़ापार रामनगर अमरियापारा मुख्य मार्ग पर संचालित एक कबाड़ दुकान के खिलाफ गुरुवार को नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कबाड़ दुकान संचालक तनवीर खान के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण और सड़क किनारे सामान रखने की शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया। टीम ने बाहर रखे कबाड़ को जब्त कर पंचनामा तैयार किया और संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
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पार्षद की शिकायत पर हुई कार्रवाई
कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 29 मुड़ापार के पार्षद गोपाल कुर्रे ने मानिकपुर चौकी पुलिस और नगर निगम में लिखित शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि कबाड़ संचालक तनवीर खान (पुरानी बस्ती निवासी) ने मुख्य मार्ग पर कब्जा कर लिया है और कबाड़ का सामान सड़क पर रखा है। इसके अलावा वाहनों को अव्यवस्थित ढंग से खड़ा करने से राहगीरों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी और कई बार हादसे भी हुए थे। पार्षद ने अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।
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नगर निगम और पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई
शिकायत के बाद गुरुवार दोपहर नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। संयुक्त टीम ने कबाड़ दुकान के बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। नगर निगम ने भारी मात्रा में कबाड़ को जप्त कर उसके खिलाफ पंचनामा तैयार किया।
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पहले दी गई थी चेतावनी, नहीं माना संचालक
नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि बायपास रोड रामनगर मोड़ से आम रोड तक संचालित कबाड़ दुकान को हटाने के संबंध में शिकायत मिली थी। इसके आधार पर तनवीर खान को पहले अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की और सड़क से लगे सामान को नहीं हटाया। इसके बाद संयुक्त टीम ने दोबारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
कानूनी कार्रवाई के तहत मामला दर्ज
टीम ने तनवीर खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण और बाधा उत्पन्न करने) के तहत कार्रवाई की। जांच में यह भी पाया गया कि मुख्य मार्ग पर देशी शराब की शीशियां, प्लास्टिक और कचरा रखकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया जा रहा था, जिससे पब्लिक न्यूसेंस की स्थिति बनी थी। इसके लिए बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) के तहत कार्रवाई करते हुए मामला एसडीएम कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
राहगीरों को मिलेगी राहत
इस कार्रवाई से मुख्य मार्ग पर आवागमन सुगम होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कबाड़ और वाहनों के कारण लंबे समय से परेशानी हो रही थी, जिसके बाद अब राहत मिलने की संभावना है। नगर निगम और पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।