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Janjgir-Champa: नाबालिग के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 31 May 2025 08:09 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चापा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर-चापा Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 31 May 2025 08:09 PM IST
सार

जांजगीर-चाम्पा जिले से एक अहम फैसले की खबर सामने आई है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने एक नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Major decision in the case of kidnapping rape and murder of a minor accused sentenced to life imprisonment in
आरोपी को आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जांजगीर-चाम्पा जिले से एक अहम फैसले की खबर सामने आई है। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने एक नाबालिग बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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यह मामला 30 जून 2022 का है, जब शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद गांव में एक नाबालिग बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों ने 29 जून को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी दुकान से बिस्किट लेने गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और लगभग दो सप्ताह बाद, 14 जुलाई को खरौद के तालाब किनारे झाड़ियों में एक नरकंकाल मिला। डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि यह कंकाल उसी लापता नाबालिग का है।
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जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ और तालाब किनारे रहने वाले परदेशी लाल पंकज के घर की तलाशी ली गई। वहां से मृतिका के कपड़े और अन्य सामान बरामद किए गए। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने इसे जघन्य और दंडनीय अपराध मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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