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Jagdalpur: जादू टोना के शक में हत्या करने वाले दो आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, जानें मामला

Tue, 18 Feb 2025 07:56 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 18 Feb 2025 07:56 PM IST
सार

दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में 2 साल पहले 2 आरोपियों ने घर में घुसकर एक ग्रामीण की हत्या कर दिया था, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जहाँ मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Two accused of murder on suspicion of witchcraft sentenced to life imprisonment in Jagdalpur
दो आरोपियों को आजीवन कारावास - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में 2 साल पहले 2 आरोपियों ने घर में घुसकर एक ग्रामीण की हत्या कर दिया था, इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार किया, जहाँ मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के बारे में पुलिस ने बताया कि जिला दन्तेवाड़ा के थाना कटेकल्याण में 5 जुलाई 2023 को प्रार्थी बोटी कवासी 52 वर्ष निवासी ग्राम गुडसे ने थाना कटेकल्याण में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4 जुलाई 2023 को रात्रि करीब 7 बजे आरोपी मासा मरकाम एवं गंगा कवासी निवासी गुडसे के द्वारा जादू टोना के शक में प्रार्थी के छोटे भाई मृतक सुक्को कवासी 48 वर्ष निवासी ग्राम गुडसे पटेलपारा को करकापारा गुडसे में टंगिया एवं धारदार कटरी से गला रेतकर हत्या किया गया है। 

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प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कटेकल्याण में धारा 302, 34 भादवि का मामला दर्ज कर जांच में लिया गया था, इस पर मृतक सुक्को कवासी के शव का पंचनामा कार्यवाही कर  घटनास्थल करकापारा पहुंचकर घटनास्थल से खून अलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं टूटा हुआ लकड़ी का बेठ जप्त किया गया, मामले के आरोपी मासा मरकाम एवं गंगा कवासी को हिरासत में लेकर  पूछताछ करने पर आरोपी मासा मरकाम से घटना में उपयोग की गई टंगिया, धारदार कटरी तथा आरोपी गंगा कवासी के घटना के दौरान पहने कपड़े तथा अन्य सबूत को जप्त किया गया, दोनों आरोपियों के विरुद्ध सबूत पाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जो जिला जेल दंतेवाड़ा में निरुद्ध है, इस मामले में सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा के द्वारा 1 फरवरी 2025 को अपने निर्णय में आरोपी मासा मरकाम एवं गंगा कवासी निवासी गुडसे को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाया गया है। 

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