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3 ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई: सूचना आयोग ने ठोका 25-25 हजार रुपए का जुर्माना, बरत रहे थे ऐसी लापरवाही

Sat, 05 Aug 2023 02:48 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 05 Aug 2023 02:48 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायतों के तीन सचिवों पर 25-25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है।आवेदकों को समय पर सूचना नहीं देने और कामों पर  लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की है। सूचना के अधिकार नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। 

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Information commission imposed Action on 3 gram panchayat secretaries fine of Rs 25-25 thousand in CG
महानदी भवन, नवा रायपुर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायतों के तीन सचिवों पर 25-25 हजार रुपय का जुर्माना लगाया है।आवेदकों को समय पर सूचना नहीं देने और कामों पर  लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की है। सूचना के अधिकार नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है। 

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राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने केशकाल जनपद पंचायत(जपं) के डुंडाबेडमा ग्राम पंचायत के सचिव दयानंद भारद्वाज, जपं बलौदा के ग्राम पंचायत करमा के सचिव सीलसर्जन खैरवार और जपं कोरबा के ग्राम पंचायत रजगामार के सचिव और तत्कालीन जन सूचना अधिकारी पर यह जुर्माना लगाया है। इसके बाद उन्होंने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल करने को कहा है। इस राशि को शासन के खाते में जमा को कहा है। आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के भी निर्देश दिए हैं।
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25-25 हजार का लगा जुर्माना
बता दें कि डुंडाबेडमा में आवेदक ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी से ग्राम पंचायत से संबंधित आय-व्यय और कैशबुक की फोटो कॉपी मांगा था। जन सूचना अधिकारी के  देर से देने पर और आयोग के नोटिस का जवाब भी नहीं दिया था। दूसरी ओर करमा में आवेदक ने वार्षिक लेखा रिपोर्ट मांगी थी। इससे जन सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में लापरवाही की है। वहीं रजगामार में आवेदक ने अनुमोदित वार्षिक लेखा की रिपोर्ट की कॉपी मांगी गई। अधिकारी ने 30 दिन में जानकारी नहीं दी। इसके साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी के भी कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया। इसलिए राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना अधिकारियों और ग्राम पंचायत के सचिवों पर 25-25 हजार रुपए की जुर्माना लगाया है। 

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