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बलौदाबाजार: वरिष्ठ अधिकारी से अभद्रता करना पड़ा भारी, उप संचालक ए.एल. बांधे निलंबित
Fri, 23 Oct 2026 04:28 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, बलौदाबाजार
अमर उजाला नेटवर्क, बलौदाबाजार
Published by: अमन कोशले
Updated Fri, 23 Oct 2026 04:28 PM IST
सार
बलौदाबाजार में समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी से अभद्रता और अशोभनीय भाषा के प्रयोग पर उप संचालक ए.एल. बांधे को शासन ने निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में नवा रायपुर होगा मुख्यालय।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ शासन ने समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने के मामले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक ए.एल. बांधे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने शासकीय सेवा में अनुशासनहीनता और मर्यादा के उल्लंघन को देखते हुए यह सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
कलेक्टर के ज्ञापन पर हुई कार्रवाई
आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा के भेजे गए ज्ञापन के आधार पर की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार तथा अशोभनीय भाषा के प्रयोग को छत्तीसगढ़ शासन ने अत्यधिक गंभीरता से लिया। शासन ने संबंधित अधिकारी के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन माना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत उप संचालक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में नवा रायपुर होगा मुख्यालय
छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव ने यह निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान उप संचालक ए.एल. बांधे का नया मुख्यालय नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था में यह संदेश दिया गया है कि शासकीय बैठकों में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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कलेक्टर के ज्ञापन पर हुई कार्रवाई
आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा के भेजे गए ज्ञापन के आधार पर की गई है। समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार तथा अशोभनीय भाषा के प्रयोग को छत्तीसगढ़ शासन ने अत्यधिक गंभीरता से लिया। शासन ने संबंधित अधिकारी के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन माना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत उप संचालक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।
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निलंबन अवधि में नवा रायपुर होगा मुख्यालय
छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के अवर सचिव ने यह निलंबन आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान उप संचालक ए.एल. बांधे का नया मुख्यालय नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। शासन की इस त्वरित कार्रवाई से प्रशासनिक व्यवस्था में यह संदेश दिया गया है कि शासकीय बैठकों में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और सेवा नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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