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Bilaspur High Court: कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Thu, 29 Feb 2024 08:08 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 29 Feb 2024 08:08 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बहुचर्चित दो हजार करोड़ से अधिक कोल लेवी स्कैम मामले में गुरुवार को भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच अब मामले में जल्द अपना फैसला सुना सकती है।
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गौरतलब है कि इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निचली कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनावी खर्च में किया था। इसके बाद विधायक ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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अदालत में बहस के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के वकील ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाया गया है। केवल दूसरे आरोपी यानी सूर्यकांत तिवारी को जानने से वह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधी नहीं बन जाते।
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