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जीपीएम: मोबाइल चोरी के शक में युवक की पीटकर हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Sat, 19 Jul 2025 05:38 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 19 Jul 2025 05:38 PM IST
सार

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला में मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पूरा मामला बीते 21 जनवरी 2023 का है। 

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young man was beaten to death on suspicion of mobile theft court sentenced accused to life imprisonment in GP
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला में मोबाइल चोरी के शक में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पूरा मामला बीते 21 जनवरी 2023 का था जहां पर गौरेला थाना क्षेत्र के पकरिया गांव में रहने वाला संतलाल सिंह सुबह जब मोटरसायकल से जा रहा था और उसके पिता बसंत लाल वहीं बैठे थे तभी आरोपी मिलन सिंह वहां आया और मोबाईल चोरी करने का आरोप लगाते हुये जलाउ लकड़ी से संतलाल के सिर पर वार किया जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 

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बाद में उसे जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया जहां हालत गंभीर होने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गयी। बाद में परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी मिलन सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुये आरोपी को गिरफतार कर लिया था। बतलाया जाता है कि आरोपी और मृतक दोनों परिवारों के बीच खेत में पानी आने जाने को लेकर विवाद होते रहता था और पुरानी रंजिश भी थी। इधर आरोपी का मोबाईल चोरी हो जाने पर उसको शक था कि मृतक संतलाल ने ही उसका मोबाईल चोरी किया होगा और इसी के चलते उसने हत्या की थी।
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मामले में फैसला सुनाते हुये अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने आरोपी मिलन सिंह पिता उदास सिंह गोंड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अभियुक्त को दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने किया। 

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