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Chhattisgarh: नाबालिग से सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, मिलने के बहाने बुलाया; फिर बन बैठा हैवान
Mon, 17 Mar 2025 09:36 AM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 17 Mar 2025 09:36 AM IST
सार
गौरेला में रेप करने का प्रयास करने वाले नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी गौरेला नवीन बोड़कर ने कहा कि पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मामले में पीड़िता और आरोपी दोनों ही नाबालिग हैं। आरोपी पुलिस हिरासत में है।
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गौरेला थाना
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गौरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग की दो माह पहले सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती और फिर उसे बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।नाबालिग आरोपी के खिलाफ पुलिस ने पाक्सो एक्ट 8 बीएनएस: 296, 115(2), 351(3), 137(2) के तहत किया अपराध दर्ज का मामले की जांच में जुट गई है।
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दरअसल, पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। जहां पर रहने वाली एक नाबालिग की दोस्ती सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के जरिये पास के ही एक गांव के नाबालिग लड़के से हो गई। धीरे-धीरे दोनों अपने-अपने मोबाइल नंबर भी एक दूसरे को दे दिए।
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अभी इन दोनों की दोस्ती को महज कुछ माह ही हुए थे कि नाबालिग ने बहला फुसलाकर नाबालिग प्रेमिका को अपने से सुनसान जगह ले गया। जहां पर उसके द्वारा नाबालिग के साथ बल पूर्वक दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब रेप करने में आरोपी असफल रहा तो उसके द्वारा नाबालिग प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी।
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और उसे बदहवास हालात में उसके घर के पास छोड़कर भाग खड़ा हुआ।।नाबालिग किसी तरफ अपने घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपने घर वालों को दी। फिर परिजनों के साथ गौरेला थाने पहुंचकर नाबालिग आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है।
पुलिस ने भी तत्काल पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर नाबालिग आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट 8 बीएनएस: 296, 115(2), 351(3), 137(2) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।