Chhattisgarh: गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला घोषित, कलेक्टर ने जारी किया परिपत्र
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाया गया है। इसके साथ ही जनाकांक्षाओं के अनुरूप नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा का भी उन्नयन कर दोनों को नगर पालिका परिषद बनाया गया है।
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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को जिला बनाया गया है। इसके साथ ही जनाकांक्षाओं के अनुरूप नगर पंचायत गौरेला और नगर पंचायत पेंड्रा का भी उन्नयन कर दोनों को नगर पालिका परिषद बनाया गया है। इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 14 अगस्त 2023 को जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के तहत नगर पचायत गौरेला की सीमा ही नगर पालिका परिषद गौरेला की सीमा और नगर पंचायत पेंड्रा की सीमा नगर पालिका परिषद पेंड्रा की सीमाएं होंगी।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा की छह में विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अधिसूचना की जानकारी कलेक्टर कार्यालय और प्रभावित क्षेत्रों में चस्पा करने तहसीलदार पेंड्रारोड एवं पेंड्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गौरेला एवं पेंड्रा और मुख्य नगर पंचायत अधिकारी नगर पंचायत गौरेला एवं पेंड्रा को चार सितंबर 2023 को परिपत्र जारी कर दिया है।