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बड़ा अपराध...ताउम्र जेल: नशे में जल्लाद बना भोग सिंह, पत्नी को उतार दिया था मौत के घाट; कोर्ट ने सुनाई सजा
Thu, 10 Oct 2024 04:35 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला पेंड्रा मरवाही
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 10 Oct 2024 04:35 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला कोर्ट ने हत्यारोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक पति को पत्नी की हत्या के मामले में सजा का एलान किया।
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आरोपी पति को उम्रकैद
- फोटो : अमर उजाला/Freepik
विस्तार
शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर पत्नी को जलाऊ लकड़ी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को एडीजे कोर्ट पेंड्रारोड़ ने सुनाई ताउम्र जेल की सजा सुनाई है। पूरा मामला बीते साल के माह नवंबर 2023 का है। जहां पर गौरेला थाना क्षेत्र अंतर्गत करंगरा गांव में रहने वाले आरोपी पति भोग सिंह बैगा ने अपनी पत्नी सेमबाई को बस इसलिए मार दिया।
क्योंकि वह अपने पति को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
पूरे मामले पर एडीजे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पति भोग सिंह को अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या का आरोपी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपये के साथ दंडित किया है। मामले में पंकज नगाईच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की थी।
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क्योंकि वह अपने पति को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही थी। मामले की जानकारी मिलते ही गौरेला पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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पूरे मामले पर एडीजे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पति भोग सिंह को अपनी पत्नी सेमबाई की हत्या का आरोपी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड किरण थवाईत ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपये के साथ दंडित किया है। मामले में पंकज नगाईच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की थी।
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