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GPM News: हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, भाई को उतारा था मौत के घाट
Sat, 16 Mar 2024 12:30 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
अमर उजाला नेटवर्क, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 16 Mar 2024 12:30 PM IST
सार
गौरेला में पत्नि से विवाद करता हुए देख अपने भाई को मौत के घाट उतारने वाले भाई को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
गौरेला में पत्नि से विवाद करता हुए देख अपने भाई को मौत के घाट उतारने वाले भाई को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला गौरेला थानाक्षेत्र के चुकतीपानी गांव का 24 नवंबर 2022 का है जहां के रहने वाले दो भाईयों गणेश यादव और संतलाल यादव के बीच आपसी विवाद चलता रहता था।
गणेश यादव भी शराब के नशे में संतलाल यादव के घर आया और अपनी भाभी सफीला यादव के साथ मारपीट करने लगा। जिसकी जानकारी लगने पर संतलाल यादव घर आया और जब अपनी पत्नि के साथ भाई को विवाद मारपीट करते हुये देखा तो दोनों भाईयों के बीच मारपीट हुई। तभी संतलाल ने बांस के मोटे डंडे से गणेश यादव के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे गणेश यादव घायल होकर गिर गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
उपचार के दौरान 26 नवंबर को उसकी मौत हो गई। वहीं गौरेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत अपराध क्रमांक 454/2022 दर्ज करते हुये आरोपी गणेश यादव को गिरफतार कर लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने संतलाल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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गणेश यादव भी शराब के नशे में संतलाल यादव के घर आया और अपनी भाभी सफीला यादव के साथ मारपीट करने लगा। जिसकी जानकारी लगने पर संतलाल यादव घर आया और जब अपनी पत्नि के साथ भाई को विवाद मारपीट करते हुये देखा तो दोनों भाईयों के बीच मारपीट हुई। तभी संतलाल ने बांस के मोटे डंडे से गणेश यादव के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे गणेश यादव घायल होकर गिर गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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उपचार के दौरान 26 नवंबर को उसकी मौत हो गई। वहीं गौरेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 302 के तहत अपराध क्रमांक 454/2022 दर्ज करते हुये आरोपी गणेश यादव को गिरफतार कर लिया था। इस मामले में फैसला सुनाते हुए एडीजे पेंड्रारोड किरण थवाईत ने संतलाल यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 2000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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