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Raipur News: शासकीय जमीन की दलाली कर 66 लाख की धोखाधड़ी, जमीन दलाल पुनाराम साहू गिरफ्तार
Sat, 23 Aug 2025 06:36 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 23 Aug 2025 06:36 PM IST
सार
रायपुर जिले के अभनपुर थाना पुलिस ने शासकीय जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बेचकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी जमीन दलाल पुनाराम साहू (52 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
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पुलिस के गिरफ्त में आरोपी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
रायपुर जिले के अभनपुर थाना पुलिस ने शासकीय जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बेचकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी जमीन दलाल पुनाराम साहू (52 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी जमीन घोटाले की शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।
कैसे हुआ धोखाधड़ी का खेल
पुलिस के मुताबिक, बेलर गांव निवासी आवेदक जगन्नाथ विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन (खसरा नंबर 589, रकबा 1.510 हेक्टेयर) शासकीय भूदान श्रेणी की भूमि है, जो लीलाराम, अमृत बाई और लोभा बाई के नाम पर दर्ज थी। इस भूमि का सौदा आरोपी पुनाराम साहू निवासी खोरपा से किया गया।
साहू ने भरोसा दिलाया कि वह इस शासकीय जमीन की रजिस्ट्री करवा लेगा और राजस्व त्रुटि सुधार कर इसे अपने नाम कराकर आगे विक्रय करेगा। इसके बाद आरोपी ने आवेदक की सहमति का फायदा उठाकर जमीन को लखन साहू निवासी टाटीबंध रायपुर के नाम विक्रय करने का फर्जी इकरारनामा तैयार किया। 28 सितंबर 2023 को इकरारनामा और 18 अक्टूबर 2023 को रजिस्ट्री कराकर आरोपी ने जमीन को दो हिस्सों में बेच दिया।
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पूरे पैसों पर किया कब्जा
आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों और षड्यंत्र के तहत कुल 66 लाख 84 हजार रुपये की रकम हड़प ली और पीड़ित को कोई भुगतान नहीं किया।
पुलिस की कार्रवाई
मामले में जांच पूरी होने के बाद थाना अभनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 306/25 दर्ज कर धारा 420, 120-बी, 467 और 468 भादवि के तहत प्रकरण कायम किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर 22 अगस्त 2025 को आरोपी पुनाराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
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कैसे हुआ धोखाधड़ी का खेल
पुलिस के मुताबिक, बेलर गांव निवासी आवेदक जगन्नाथ विश्वकर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी जमीन (खसरा नंबर 589, रकबा 1.510 हेक्टेयर) शासकीय भूदान श्रेणी की भूमि है, जो लीलाराम, अमृत बाई और लोभा बाई के नाम पर दर्ज थी। इस भूमि का सौदा आरोपी पुनाराम साहू निवासी खोरपा से किया गया।
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साहू ने भरोसा दिलाया कि वह इस शासकीय जमीन की रजिस्ट्री करवा लेगा और राजस्व त्रुटि सुधार कर इसे अपने नाम कराकर आगे विक्रय करेगा। इसके बाद आरोपी ने आवेदक की सहमति का फायदा उठाकर जमीन को लखन साहू निवासी टाटीबंध रायपुर के नाम विक्रय करने का फर्जी इकरारनामा तैयार किया। 28 सितंबर 2023 को इकरारनामा और 18 अक्टूबर 2023 को रजिस्ट्री कराकर आरोपी ने जमीन को दो हिस्सों में बेच दिया।
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पूरे पैसों पर किया कब्जा
आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों और षड्यंत्र के तहत कुल 66 लाख 84 हजार रुपये की रकम हड़प ली और पीड़ित को कोई भुगतान नहीं किया।
पुलिस की कार्रवाई
मामले में जांच पूरी होने के बाद थाना अभनपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 306/25 दर्ज कर धारा 420, 120-बी, 467 और 468 भादवि के तहत प्रकरण कायम किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर 22 अगस्त 2025 को आरोपी पुनाराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।