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छत्तीसगढ़: बेटे की गलती की सजा भुगतेंगे पिता, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दोनों पर हुई कार्रवाई

Wed, 18 Aug 2021 04:44 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 18 Aug 2021 04:44 PM IST
सार

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों का चालान हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा पहली बार हुआ कि जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों पर कार्रवाई हुई हो।

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Father will face punishment for son mistake, action taken on both of them for breaking traffic rules
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

नाबालिग बेटे की एक गलती पिता को काफी भारी पड़ गई। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों का चालान हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ऐसा पहली बार हुआ कि जब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पिता-पुत्र दोनों पर कार्रवार्ई हुई हो। नए नियमों के तहत बुधवार को किशोर को ट्रैफिक पुलिस ने किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया। लापरवाही के चलते उसके पिता को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। नए नियम के मुताबिक पिता पर 25 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। बिलासपुर में मंगलवार शाम पुलिस ने 16 साल के किशोर को तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए पकड़ा था। किशोर ने बचने के लिए झूठ बोला और बालिग बताया था। 

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ट्रैफिक पुलिस को पुराना बस स्टैंड के पास मंगलवार शाम तेज रफ्तार में बाइक जाती हुई दिखाई दी। रफ्तार ज्यादा होने और नाबालिग की आशंका से सिविल लाइन प्रभारी एस. एक्का ने उसे रोक लिया। उम्र पूछी तो पहले उसने खुद को 18 साल से अधिक बताया। पुलिस ने उसके बर्थ सर्टिफिकेट और बोर्ड एग्जाम का सर्टिफिकेट मंगाया। इससे पता चला कि वह 16 साल का है। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता को बुलाया। पर दबाव बनाने के लिए किशोर के पिता नेताओं व व्यापारियों से कॉल कराते रहे।  
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पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस ने अदालती कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस बुधवार को नाबालिग को सरकंडा स्थित किशोर न्यायालय बोर्ड के सामने पेश किया। किशोर के पिता को जिला न्यायालय में पेश किया गया।  
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बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार लाई है नया नियम
केंद्र सरकार ने बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए ट्रैफिक नियम में बदलाव किए हैं। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गियर वाली गाड़ी जान बूझकर देना अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए 25 हजार जुर्माना और बच्चे का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन सकता। ऐसा नए यातायात के नए नियम में प्रावधान है।

ट्रैफिक ASP रोहित बघेल ने बताया कि स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को अभिभावकों द्वारा उनकी जीत पूरी करने के लिए मोटरसाइकिल दे दी जाती है। नाबालिगों द्वारा मोटरसाइकिल चलाने के दौरान गंभीर सड़क दुर्घटनाएं पूर्व में घट चुकी हैं। ऐसी घटना आगे न हो इसके लिए SP दीपक झा ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस अब रोजाना ऐसे नाबालिकों और उनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई-ट्रैफिक ASP

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