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भ्रष्टाचारः पूर्व डिप्टी कमिश्नर को दस साल की जेल, 3 करोड़ जुर्माना

Thu, 24 Nov 2016 05:58 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 24 Nov 2016 05:58 PM IST
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Ex deputy commissioner get 10 year imprisonment and 3 crore fine

आय से अधिक संपति रखने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक कोर्ट ने एतिहासिक कार्रवाई करते हुए हाउस‌िंग बोर्ड के पूर्व डिप्टी कमिश्नर को दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी अधिकारी पर दस करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार राज्य के एंटी करप्‍शन ब्यूरो ने साल 2014 में राज्य के हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर डीके दीवान के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान दीवान के ऑफिस, घर और अन्य ठिकानों से टीम ने 34 लाख रुपये की नकदी सहित बड़ी मात्रा में प्रापर्टी के कागजात बरामद किए थे। जिनकी कुल कीमत पांच करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी। एसीबी ने अपनी जांच में पाया था कि दीवान ने यह संपति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक बेनामी तरीकों से हासिल की थी।
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नवंबर 2014 में हुई इस रेड के बाद एंटी करप्‍शन ब्यूरो ने डिप्टी कमिश्नर रहे दीवान को नोटिस भेजा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एजेंसी ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश पारित करते हुए उन्हें दस साल की कैद और तीन करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।

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