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Diwali 2023: दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, दीपावली, छठ और गुरुपर्व के लिए गाइडलाइन जारी, पढ़ें...

Sat, 28 Oct 2023 03:29 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Sat, 28 Oct 2023 03:29 PM IST
सार

Diwali 2023: छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरी इलाकों में इस दीवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। इस बार पर्यावरण विभाग ने दीपावली, छठ, गुरू पर्व, और क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे निर्धारित की है।

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Diwali 2023: Guidelines issued for Diwali, Chhath, crackers can be burnt for 2 hours
दीवाली में 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Diwali 2023: छत्तीसगढ़ की राजधानी समेत प्रदेश के कई शहरी इलाकों में इस दीवाली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। इस बार पर्यावरण विभाग ने दीपावली, छठ, गुरू पर्व, और क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे निर्धारित की है। प्रदेश में गाइड लाइन के मुताबिक हरित पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे। इसके लिए उच्चतम न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। 

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उच्चतम न्यायालय की ओर से 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग को लेकर और भी निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड और हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर हो पटाखे बेच सकेंगे। उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिसमें ज्यादा आवाज न हो, सीरीज पटाखे और लड़ियों की बिक्री, उपयोग और निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
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ऑनलाइन पटाखे की शॉपिंग पर बैन
पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जो पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया गया है। इसके साथ ही आनलाइन यानी ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है।
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1 महीने नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे
शीत ऋतु में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत 1 महीने पटाखे फोड़ने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ और कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। 

इस समय पर जला सकते हैं पटाखे

  • दीपावली के लिए रात 8 से 10 बजे तक
  • छठ पूजा के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक
  • गुरु पर्व के लिए रात 8 से 10 बजे तक 
  • क्रिसमस और नए साल के लिए रात 11:55  से रात 12: 30 तक 
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