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Raipur: होटल-ढाबा संचालक रहें सावधान!, जिला प्रशासन कर रही लगातार कार्रवाई, इन होटलों से किए सामान जब्त
Thu, 22 Aug 2024 08:51 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 22 Aug 2024 08:51 PM IST
सार
रायपुर में होटल और ढाबों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर कार्रवाई की।
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खाद्य विभाग की कार्रवाई
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रायपुर में होटल और ढाबों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न होटलों और ढाबों पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई सुरक्षा मानकों और नियमों के उल्लंघन सहित घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यवसायिक संस्थानों में उपयोग की जांच के लिए की गई। छापेमारी के दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर सहित 17 हजार 800 लीटर ज्वलनशील तैलीय पदार्थ जब्त किए।
मामले में खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रख-रखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार भारती हर्ष एवं खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा, वीणा किरण साहू, श्रद्धा चौहान, शैलेन्द्र एक्का एवं देवेश देवदास शामिल थीम
इन होटलों पर हुई कार्रवाई
होटल हाईवे इन से चार नग इंडेन कम्पनी के और 12 नग गो गैस कम्पनी के कुल 16 नग, सीजी 04 ढाबा से 21 नग एवं तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया। सिलतरा क्षेत्र में अतुल रबर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा से 138 नग गो गैस सिलेण्डर तथा 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ (जिसे फर्नेस ऑयल बताया गया) जप्त किया गया। द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिकाओ का उल्लंघन किये जाने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इन संस्थाओ से कुल 55 नग गैस सिलेण्डर एवं 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ को जब्त किया गया।
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मामले में खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रख-रखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई। सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार भारती हर्ष एवं खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा, वीणा किरण साहू, श्रद्धा चौहान, शैलेन्द्र एक्का एवं देवेश देवदास शामिल थीम
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इन होटलों पर हुई कार्रवाई
होटल हाईवे इन से चार नग इंडेन कम्पनी के और 12 नग गो गैस कम्पनी के कुल 16 नग, सीजी 04 ढाबा से 21 नग एवं तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया। सिलतरा क्षेत्र में अतुल रबर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सिलतरा से 138 नग गो गैस सिलेण्डर तथा 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ (जिसे फर्नेस ऑयल बताया गया) जप्त किया गया। द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के कंडिकाओ का उल्लंघन किये जाने एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण इन संस्थाओ से कुल 55 नग गैस सिलेण्डर एवं 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ को जब्त किया गया।
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