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Chhattisgarh: हाईकोर्ट में 66 करोड़ के जुर्माने को चुनौती, कोयला उत्पादन मामले में केंद्र से मांगा जवाब

Tue, 12 Jul 2022 07:12 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: Jeet Kumar Updated Tue, 12 Jul 2022 07:12 AM IST
सार

अदालत ने सरकार से इस मामले में 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और याचिकाकर्ता एनटीपीसी को भी जवाब मिलने पर उस पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

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Delhi High court restrains Centre from taking further steps concerning its order imposing Rs 66 cr penalty on NTPC
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

गत दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के एक कोयले की खान से तय मात्रा में कोयले का उत्पादन न करने पर केंद्र सरकार की तरफ एनटीपीसी पर लगाए गए 66 करोड़ रुपये जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस मामले में केंद्र सरकार से अगले सुनवाई तक एनटीपीसी के खिलाफ जुर्माने को लेकर किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

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साथ ही, अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से इस मामले में 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और याचिकाकर्ता एनटीपीसी को भी जवाब मिलने पर उस पर अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तय की है। 

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