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CG: युवक की हत्या का मामला, न्यायालय ने सुनाई आठ आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, जुर्मान भी लगाया

Fri, 17 Jan 2025 11:02 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: श्याम जी. Updated Fri, 17 Jan 2025 11:02 PM IST
सार

रायगढ़ जिले में  युवक की हत्या के मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने आठ आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ सौ रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।
 

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court sentenced eight accused to rigorous life imprisonment In Raigarh murder case
कोर्ट (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

रायगढ़ जिले में युवती से फोन पर बात करने की बात को लेकर उपजे विवाद के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने आठ आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ सौ रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खम्हार निवासी केवल सिंह उर्फ केवल राठिया (21) ने अपने बड़े भाई कलेश्वर राठिया (29) साल सहित गांव के अखिलेश राठिया, छबिलाल उर्फ लालजीत राठिया, धनुर्जय राठिया, होरीलाल राठिया, त्रिभुवन राठिया, हेमंत कुमारी राठिया के साथ मिल कर उसी गांव के डेविड राठिया को धारदार चाकू और टांगी से वार कर उसकी हत्या की दी और फरार हो गये थे। 
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इस घटना के सामने आने के बाद खरसिया पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147,148,341 तथा 302-149 के तहत जुर्म पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर षष्ठम अपर सत्र न्यायालय रायगढ़ में पेश किया। न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशन अश्विनी कुमार चर्तुवेदी ने आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही साथ आठ सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक तन्मय बनर्जी ने पैरवी की।

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