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Bemetara: हत्या मामले में अदालत ने तीन को दोषी करार देते हुए सुनाई अजीवन करावास की सजा
Fri, 03 Mar 2023 08:00 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
Published by: आकाश दुबे
Updated Fri, 03 Mar 2023 08:00 PM IST
सार
अदालत ने मामले के आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता, दौलत यादव और अंकित उर्फ बउवा को धारा 302 की दोषसिद्धि पर यह सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता एवं अंकित उर्फ बउवा मण्डावी को धारा 25 (1)(क) आयुध अधिनियम की दोषसिद्धि पर सात-सात वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला न्यायालय बेमेतरा
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
बेमेतरा थाना क्षेत्र की एक हत्या के मामले में न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अदालत ने मामले के आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता, दौलत यादव और अंकित उर्फ बउवा को धारा 302 की दोषसिद्धि पर यह सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता एवं अंकित उर्फ बउवा मण्डावी को धारा 25 (1)(क) आयुध अधिनियम की दोषसिद्धि पर सात-सात वर्ष का कठोर कारावास तथा एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा धारा 27 आयुध अधिनियम की दोषसिद्धि पर तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता अंकित उर्फ बउवा मण्डावी को सुनाई गईं सभी सजा साथ-साथ चलेगीं। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने पैरवी की।
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यह था मामला
प्रार्थी टोमन यादव ने सूचना दी थी कि उसका भाई मोनू यादव के दोस्त गणेश सेन के पिताजी नंदा सेन और मेडिकल स्टोर वाले के साथ दिनांक 10.03.2022 को शाम 07:30 बजे लगभग शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद शांत भी हो गया था, लेकिन इस बात को लेकर भीमा गुप्ता ने अपने दोस्तों के साथ चाकू लेकर कचहरीपारा में नाथूराम सेन के घर के पास आकर उक्त घटना को लेकर गाली गलौच कर रहा था। इसी बात को लेकर दिनांक 11.03.2022 की रात्रि लगभग 08:30 बजे पाण्डे तालाब, संदीप साहू के मकान के पास मोनू यादव और गणेश सेन, शिवा वर्मा, चिंटू, सांई यादव के साथ मोटरसाइकिल एवं स्कूटी में बैठककर चारो लोग भीमा उर्फ शुभम गुप्ता को समझाने गए। संदीप साहू के मकान के पास पांडे तालाब में मोनू यादव शुभम को कल की घटना पर से बातचीत कर समझा रहा था, इसी बीच दोनों के बीच विवाद हुआ और भीमा उर्फ शुभम गुप्ता ने मोनू यादव को दो-तीन झापड़ मारे।
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झगड़ा बढ़ने पर भीमा उर्फ शुभम गुप्ता ने अपने पास रखे चाकू से मोनू यादव के सीने में दो बार वार किए। जिससे मोनू वहीं पर गिर गया। वहां पर भीमा उर्फ शुभम गुप्ता के साथ उपस्थित दौलत यादव तथा बउवा उर्फ अंकित मण्डावी भी डंडा एवं रॉड से लैस होकर मारने के लिये दौड़े। बेहोशी की हालत में मोनू यादव को पाण्डे तालाब से उठाकर गणेश सेन, सांई यादव और शिवा वर्मा मोटरसाइकिल में लेकर हॉस्पिटल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल से सतीश मानिकपुरी ने सूचनाकर्ता टोमन यादव को फोन करके यह बात बताया कि मोनू यादव की मौत हो गई। प्रार्थी टोमन यादव की सूचना के आधार पर थाना बेमेतरा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले में दोनों पक्ष को सुनने के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।