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Rajnandgaon: आईएएस मनोज पींगुआ को अवमानना नोटिस, पहले भी चार बार हो चुका है जारी
Sat, 01 Apr 2023 09:48 PM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांव
अमर उजाला नेटवर्क, राजनांदगांव
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 01 Apr 2023 09:48 PM IST
सार
इससे पहले चार ऐसे ही अलग-अलग मामलों में मनोज पींगुआ को अवमानना नोटिस जारी हो चुका है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राजनांदगांव निवासी दुलेलराम कुंजाम का राजनांदगांव से डोंगरगढ़ स्थानांतरण किये जाने के मामले में हाईकोर्ट ने आईएएस मनोज पींगुआ को अवमानना नोटिस जारी किया है। इससे पहले चार ऐसे ही अलग-अलग मामलों में मनोज पींगुआ को अवमानना नोटिस जारी हो चुका है। दरअसल, प्रयोगशाला परिचारक दुलेलराम कुंजाम के द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी।
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याचिका में जिक्र किया गया कि याचिकाकर्ता शारीरिक रूप से दिव्यांग है और उसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है। इस आधार पर कोर्ट ने स्थानांतरण समिति को नियमानुसार मामले के निराकरण का निर्देश दिया। हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन ना किये जाने पर दुलेलराम कुंजाम द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित स्थानांतरण समिति के अध्यक्ष आईएएस मनोज पिंगवा द्वारा किसी भी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना कर हाईकोर्ट की घोर अवमानना की जा रही है और लगातार एक माह के भीतर डॉ वंदना भेले, डॉ. राकेश प्रेमी, कुंजेश्वर कौशल, योगेंद्र कौशल व दुलेलराम के मामले में सिंगल बेंच पांच मामलों में आईएएस मनोज पिंगवा के विरुद्ध हाईकोर्ट की अवमानना मामले में नोटिस जारी की गई है,लेकिन आईएएस मनोज पिंगुवा द्वारा किसी भी मामले में निर्धारित समयसीमा के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
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कोर्ट में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा -12 में जुर्माना एवं कठोर दण्डादेश का प्रावधान किया गया है । जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् आईएएस. मनोज पिंगुवा के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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