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Chhattisgarh Reservation Bill; Governor Will Be Sign After Legal Advice
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आरक्षण विधेयक अटका: राज्यपाल ने कहा- कानूनी सलाह के बाद ही कर पाऊंगी हस्ताक्षर, अब उपचुनाव के बाद फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
Published by: मोहनीश श्रीवास्तव
Updated Sat, 03 Dec 2022 05:42 PM IST
सार
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राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद गजट नोटिफिकेशन होगा, फिर आरक्षण विधेयक कानून का रूप लेगा। ऐसे में भानुप्रतापपुर उपचुनाव में आरक्षण को लेकर चल रहे हंगामे के बीच कांग्रेस को राजनीति लाभ मिलेगा या नहीं, यह तो समय की गर्त में चला गया है। हालांकि राज्यपाल ने यह जरूर कहा कि वे चाहती थीं कि आरक्षण बिल पास हो।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक फिलहाल अटक गया है। इसके अब भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद ही लागू होने की संभावना है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने अभी इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रहीं। उनका कहना है कि उनके कानूनी सलाहकार छुट्टी पर हैं। उनकी सलाह के बाद ही वे हस्ताक्षर कर सकेंगी। ऐसे में उपचुनाव में विधेयक का राजनीतिक फायदा भूपेश सरकार को मिल पाएगा या नहीं यह नतीजों के बाद ही पता चल सकेगा।
विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित
आरक्षण संशोधन विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। सदन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष दिन है। आज महत्वपूर्ण और विशेष निर्णय हुए हैं, इसलिए विधानसभा के सत्र को विशेष सत्र कहा गया।
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