फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Chhattisgarh: Case diary summoned in High Court in suspended IPS GP Singh case

छत्तीसगढ़: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह मामले में केस डायरी हाईकोर्ट में तलब, भ्रष्टाचार व राजद्रोह का मामला

Thu, 15 Jul 2021 07:20 PM IST
सुरेंद्र जोशी पीटीआई, बिलासपुर
पीटीआई, बिलासपुर Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 15 Jul 2021 07:20 PM IST
विज्ञापन
सार
छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजीपी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार व राजद्रोह के मामले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को बिलासपुर खंडपीठ ने केस की डायरी तलब की।
 
loader
Chhattisgarh: Case diary summoned in High Court in suspended IPS GP Singh case
court shimla - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ में राज्य के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी  जी. पी. सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो तथा राजद्रोह मामलों में बृहस्पतिवार को एक साथ सुनवाई हुई। न्यायालय ने पूरे मामले में राज्य शासन से जवाब और केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।



अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने बताया कि एक जुलाई को छत्तीसगढ़ एसीबी ने जी. पी. सिंह पर आय से अधिक लगभग 10 करोड़ रुपये की संपत्ति मिलने का आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13-1 और 13-2 के तहत मामला दर्ज किया था।


कार्रवाई पर रोक की मांग
भादुड़ी ने बताया कि याचिकाकर्ता जीपी सिंह ने पूरी कार्यवाही को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए नौ जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अंतरिम राहत की मांग करते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर राज्य पुलिस पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी।

अधिवक्ता ने बताया कि याचिका में यह भी मांग की गई कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई अथवा किसी अन्य स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए। भादुड़ी ने बताया कि एसीबी की कार्रवाई के बाद पुलिस ने सिंह के खिलाफ रायपुर के सिटी कोतवाली थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता सिंह ने इस मामले को भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने भी नौ जुलाई को उच्च न्यायालय में कैविएट दाखिल की थी। अधिवक्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की एकल पीठ के समक्ष दोनों मामलों की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है और केस डायरी तलब की है। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

10 करोड़ की अनुपातहीन संपत्ति मिली
एसीबी ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी। एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली है।

छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने का दावा
एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया है। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसीबी ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के स्थानों पर छापे की कार्रवाई की तब उन्हें वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Next Article

Followed