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छत्तीसगढ़: सरेआम पत्नी के साथ की मारपीट, फिर दिया तीन तलाक

Wed, 18 Sep 2019 08:47 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: Trainee Trainee Updated Wed, 18 Sep 2019 08:47 AM IST
सार

  • छत्तीसगढ़ में पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक
  • महिला को बीच सड़क पर रोक कर पीटा, फिर दिया तीन तलाक
  • पुलिस ने तीन तलाक कानून के तहत आरोपी  पति पर मामला दर्ज किया

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Chhattisgarh Assaulted woman publicly give triple talaq case registered against accused
पीड़ित महिला - फोटो : ANI

विस्तार

सरकार द्वारा तीन तलाक कानून बनाने के बाद भी देश में तीन तलाक देने वालों को किसी भी प्रकार का डर नहीं है। कानून के पारित होने के बाद भी लोग आसानी से अपनी पत्नियों को तीन तलाक दे रहे हैं। 

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ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और उसके साथ मारपीट भी की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पेंड्रा पुलिस ने महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कर लिया है। 
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बिलासपुर जिले की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा तिवारी ने बताया कि जिलके के पेंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अड़भार गांव की निवासी नूरी बेगम की शिकायत पर जुम्मन रिजवी के खिलाफ तीन तलाक का मामला दर्ज कर लिया गया है। 
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तिवारी ने बताया की नूरी का विवाह 2005 में जुम्मन रिजवी से हुआ था। विवाह के बाद से ही वह उसके साथ मारपीट करता था। उसने नूरी को घर से निकाल दिया। जिसके बाद से ही वह अपने पिता के घर रह रही है। नूरी ने पेंड्रा अदालत में भरण-पोषण की अर्जी भी लगाई है। 

पुलिस ने बताया कि नूरी के अनुसार बीते 12 सितंबर को अदालत में इस मामले की पेशी थी। सुनवाई के बाद घर लौटते समय उसे रास्ते में जुम्मन ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। नूरी के अनुसार जुम्मन ने उसे तीन बार तलाक कहा। 

पुलिस ने बताया कि घटना के चार दिन बाद नूरी ने मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आरोपी पति जुम्मन के खिलाफ धारा  294, 323, और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया था। 

नूरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके पति ने उसे तीन बार तलाक कहते हुए हमेशा के लिए अलग हो जाने और जान से मारने की धमकी दी थी। उसने इस सम्बन्ध में कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का नाम भी बताया था। 


पुलिस अधिकारी ने बताया कि आज मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित महिला सहित सभी गवाहों का बयान दर्ज कर लिया है तथा प्रकरण में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा चार को भी शामिल कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

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