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छत्तीसगढ़: सूबेदार, उपनिरीक्षक,प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन!, व्यापमं ने बताई सच्चाई

Sun, 21 May 2023 06:02 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sun, 21 May 2023 06:02 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, पलाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा में चयन के संबंध में प्रसारित भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारियों का खंडन किया है।

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CG Vyapam told truth of chhattisgarh police recruitment
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, पलाटून कमांडर भर्ती परीक्षा की मुख्य परीक्षा में चयन के संबंध में प्रसारित भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारियों का खंडन किया है। व्यापमं ने बताया कि अभ्यर्थी विजेता केशरवानी को पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रथम चरण (दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक माप दंड) में पुलिस विभाग की ओर से अपात्र घोषित किया गया था। 

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अभ्यर्थी ने विभाग के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभ्यर्थी को रिट पिटिशन की ओर से 29 जनवरी 2023 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में शामिल करने के सशर्त निर्देश दिये थे और कहा था कि परीक्षार्थी का परिणाम न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक घोषित ना किया जाए।
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व्यापमं ने बताया कि कोर्ट के इस आदेश के परिपालन में विजेता केशरवानी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।22 फरवरी 2023 को प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रकाशित सूची में विजेता केशरवानी का नाम ‘‘अंत में पृथक से‘‘ न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए दर्शाया गया है। मुख्य परीक्षा के लिए जारी होने वाली सूची से पूर्व अभ्यर्थी का उनका परिणाम घोषित करने के संबंध में की गई प्रार्थना के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय में दोबारा रिट पिटिशन 12 मई 2023 की ओर से संबंधित अभ्यर्थी के परीक्षा परिणाम को घोषित करने का आदेश दिया गया।
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न्यायालय के इस आदेश के तहत अभ्यर्थी के प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्ताकों को संज्ञान में लिया गया है, जिसमें उनके कुल 196.875 अंक थे, जिससे उनकी ओवर ऑल रैंक 1689 आई है और उन्हें अनारक्षित महिला के स्थान के खिलाफ मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियंत्रक ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रचारित खबरों का खंडन किया है। 

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